Home CITY NEWS खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अब याद आया जिलें का मेडिकल कॉलेज…अब जाकर...

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अब याद आया जिलें का मेडिकल कॉलेज…अब जाकर किया मेस का औचक निरीक्षण…?

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आप याद आया जिलें का मेडिकल कॉलेज…अब जाकर किया मेस का औचक निरीक्षण…

पंचायत दिशा समाचार

छिदंवाडा / जिले में खाद्य एवं औषधि विभाग है ऐसा आज लगा क्योंकि जानकारों का कहना है ये विभाग तो सिर्फ होली या दीपावली में ही निकलता है बाकी समय में तो ऐसा लगता है की जिलें में ये विभाग नही है, अधिकारी कही बाहर से जाकर निरीक्षण करते हैं..? लेकिन लगता है आज विभाग के अधिकारी नींद से जाग गए हैं इसलिए तो आज खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में संचालित मेस का किया गया औचक निरीक्षण गया,


खाद्य सुरक्षा अधिकारियों गोपेश मिश्रा एवं रूपराम सनोडिया द्वारा आज मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में संचालित मेस का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान वॉयस हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल में संचालित मेस का निरीक्षण किया गया। मेस रघुवीर मेस एण्ड केटर्स के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका मेडिकल कॉलेज छिंदवाडा के साथ टेंडर है। निरीक्षण के दौरान मेस संचालन में खाना बनाने के क्षेत्र में अत्याधिक गंदगी, भंडार करने के स्थान पर काकरोच एवं अन्य कीड़ें आदि की उपस्थिति, कर्मचारियों के द्वारा गुटखा पान मसाला खाया जाना, स्वच्छता में भारी कमी साथ ही वेस्ट मटेरियल का समय पर नहीं उठाया जाना एवं अन्य दस्तावेजों संबंधित अनियमितताएँ पायी गई। निरीक्षण के दौरान तत्काल ही संचालक द्वारा साफ-सफाई करवाई गई एवं भंडारण में सुधार किया गया। कार्यवाही के दौरान बनी हुई दाल, सब्जी, चावल, रोटी, पकाने के लिये भंडार की गई तुअरदाल, उड़द दाल, गेंहू का आटा एवं पोहा आदि खाद्य पदार्थों का संग्रहण किया गया। साथ ही मेस क्षेत्र में लगे हुये आरओ वॉटर पानी का भी नमूना लिया गया है, क्योंकि छात्र-छात्राएँ इसी पानी का उपयोग पीने में करते हैं। निरीक्षण में पाया गया कि हॉस्टल क्षेत्र में अन्य टिफिन सेंटर संचालकों द्वारा भी हॉस्टल क्षेत्र में आकर टिफिन की आपूर्ति की जा रही है। इस दौरान मातछाया टिफिन सेंटर गुलाबरा से आये हुये टिफिन से भी बनी हुई दाल, सब्जी, चावल, रोटी आदि का नमूना संग्रहण कार्य किया गया।

निरीक्षण में रघुवीर मेस एण्ड केटर्स द्वारा की जा रही अनियमितताओं के लिये नोटिस जारी कर जवाब माँगा जा रहा है। साथ ही संग्रहित नमूना खाद्य पदार्थ की रिपोर्ट अमानक पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी….