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पांढुर्णा में गोवंश का एक वाहन राजसात…अब तक 14 वाहनों पर हुई कार्रवाई, एसपी के रिपोर्ट पर कलेक्टर ने जारी किया आदेश..

पांढुर्णा में गोवंश का एक वाहन राजसात…
अब तक 14 वाहनों पर हुई कार्रवाई, एसपी के रिपोर्ट पर कलेक्टर ने जारी किया आदेश..

पंचायत दिशा समाचार

पांढुर्णा गोवंश तस्करी के मामले में पांढुरना कलेक्टर अजय देव शर्मा और पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में पुलिस ने 14 वाहनों के राजसात किए हैं।

4 मवेशी वाला वाहन भी राजसात

कलेक्टर शर्मा सोमवार की शाम को फिर एक आदेश जारी करके एक मवेशियों से भरे जब्त वाहन पिकअप वाहन (एमपी 28 जी 5102) को राजसात की कार्रवाई की है। इस वाहन में 4 मवेशी थे। जिसे सौसर पुलिस ने पकड़ा था। यह वाहन अमित पिता रामखेलावन पहाड़े थाना देहात जिला छिंदवाड़ा के नाम से दर्ज है।

36 मवेशियों से भरा वाहन भी हुआ राजसात

वाहन (MP 09 HF 944) को पुलिस ने छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग पर पकड़ा था। पुलिस की जांच में उस वाहन में 36 मवेशी मिले थे। ओर दो मवेशियों की दम घुटने से मौत हुई थी। पुलिस ने वाहन मालिक राजू पिता फकीरा वर्मा पर भी मामला दर्ज किया गया था। यह कार्यवाही एस पी सुंदर सिंह कनेश के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर अजय देव शर्मा ने की है।
30 नवंबर को किए थे 3 वाहनों को राजसात

वाहन (MH 40 CD 0514) को सेंदुरजना चांगोबा के समीप जंगल रास्ते पर पुलिस ने पकड़ा गया था। जहां से 30 नग गोवंश जब्त किए गए थे। जिसमें एक गोवंश मृत हालत में पाया गया था। पुलिस थाना पांढुर्ना में दर्ज अपराध के तहत मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 11(5) का केस दर्ज किया था। यह वाहन ईश्वर-दीप लिंगायत पिता भीमराव निवासी महावीर नगर येरखेड़ा कामठी जिला नागपुर (महाराष्ट्र) के नाम से दर्ज है।

वाहन (MH 40, Y 8229) पर राजसात की कार्रवाई होगी। इस वाहन का मालिक विशाल गावरीकर पिता रामजी निवासी वार्ड नंबर 11 नरखेड़ नागपुर (महाराष्ट्र) के नाम से दर्ज पिकअप वाहन दर्ज है। इस वाहन में दो नग गोवंश थे। जिनको नागपुर से छिंदवाड़ा की ओर ले जाया जा रहा था। सौसर पुलिस थाने में मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 11 (5) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वाहन (CG 04 DB 6194) को मुखबिर की सूचना पर भीलापार बैरियर पर चैकिंग के दौरान पकड़ा गया था। वाहन में 16 नग गोवंश और 15 बछड़े जब्त किए गए। जिसमें चार गोवंश और एक बछड़ा मृत अवस्था में पाया गया। यह कार्रवाई सौसर पुलिस ने की थी। यह वाहन रानूसिंह भदौरिया पिता रामसिंह भदौरिया निवासी रिंगरोड नंबर 02 हीरापुर टाटीबंध रायपुर (छत्तीसगढ़) के नाम से दर्ज है।