Home STATE हाईकोर्ट के निरस्त नियमों पर जनजातीय कार्यविभाग की चल रही काउंसलिंग.

हाईकोर्ट के निरस्त नियमों पर जनजातीय कार्यविभाग की चल रही काउंसलिंग.

हाईकोर्ट के निरस्त नियमों पर जनजातीय कार्यविभाग की चल रही काउंसलिंग.
छिदंवाडा जिलें के जनजातीय कार्यविभाग छिदंवाडा में भी शिक्षकों की पदोन्नति में..

दर्जनों शिक्षक/ शिक्षिकाओं ने पदोन्नति मिलने के बाद भी नहीं ले रहे प्रभार नवीन संस्था में प्रभार…

By admin

18 August 2024

पंचायत दिशा समाचार

भोपाल– जनजातीय कार्यविभाग में हाईकोर्ट के निरस्त किए भर्ती पदोन्नति नियमों पर चल रही काउंसलिंग का विरोध शुरू हो गया है। ब्लॉक स्तर पर शुरू हुई आफलाइन काउंसलिंग में कई जिलें में शिक्षकों ने उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा है ।वहीं विरोध को देते हुए कई जगहों पर काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च पद के प्रभार की काउंसलिंग ऑनलाइन हुई है। जबकि जनजातीय कार्यविभाग में काउंसलिंग का काम ऑफलाइन किया जा रहा है। मुख्यालय स्तर से जारी निर्देशों में काउंसलिंग संभाग स्तर पर की जाना है लेकिन कुछ जिलों में मनमर्जी से ही ब्लॉक स्तर पर काउंसलिंग शुरू हो गई है ।काउंसलिंग में पदस्थापना भी हाई कोर्ट के निरस्त किए गए ,भर्ती पदोन्नति अधिनियम 2002 के तहत की जा रही है। जिसका शिक्षक विरोध करने लगे हैं। पिछले दिनों खरगोन जिले के सेगांव में ब्लॉक स्तर पर काउंसलिंग होने से शिक्षकों ने उग्र प्रदर्शन किया था।वहीं. महेश्वर में विरोध के.बाद काउंसलिंग रद्द. कर दी.गई.है । सूत्रों की जानकारी ने अनुसार जनजातीय कार्यविभाग धन उगाही के लिये आफलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसलिए शिक्षकों नराजगी देखी जा रही है .ये खेल पूरे मध्यप्रदेश में जनजातीय कार्यविभाग कई महिनों से चल रहा है ऐसा ही छिदंवाडा जिलें में भी जिन शिक्षक/शिक्षिकाओं की पदोन्नति हुई है उन्हें आपनी नवीन संस्था में प्रभार न लेकर कई शिक्षक/शिक्षिका छात्रावास को अधीक्षक का प्रभार दे दिया गया है ।जब शिक्षक/ शिक्षिकाओं के जिस बिषय में पदोन्नति कि गई है ।जब उसने प्रभार लिया ही नहीं है तो उसकी पदोन्नति निरस्त किया जाना चाहिए । सूत्रों की जानकारी के अनुसार ऐसा छिदंवाडा जनजातीय कार्यविभाग में जिलें में बैठे अधिकारी की कृपा है ऐसे शिक्षकों की पदोन्नति पहलें जंहा थे फिर उसी संस्था में ही उन्हें पदोन्नति दे दी गई है ।