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एक भृत्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश…

By admin

7 August 2024

पंचायत दिशा समाचार

एक भृत्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश
छिन्दवाड़ा- सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग छिन्दवाड़ा श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा अधीक्षक सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास सिंगोड़ी के प्रतिवेदन के आधार पर आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास सिंगोडी के भ्रृत्य श्री जूनिया पन्द्राम को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं ।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास सिंगोडी के भ्रृत्य श्री जूनिया पन्द्राम बिना पूर्व सूचना के 15 सितंबर 2023 से संस्था से लगातार अनुपस्थित है। भ्रृत्य श्री पन्द्राम का यह कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (एक)(दो)(तीन) के विपरित होकर कदाचरण की श्रेणी में आता हैं। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम द्वारा भृत्य श्री जूनिया पन्द्राम को निर्देशित किया गया है कि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस की समयावधि में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय में उपस्थित होकर मय तथ्यात्मक दस्तावेजों के साथ क्षेत्र संयोजक के अभिमत सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने या स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में भ्रृत्य श्री पन्द्राम के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

प्रकरण-2

एक प्राथमिक शिक्षक को अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश…

विकासखण्ड जुन्नारदेव की प्राथमिक शाला गोरखपुर के प्राथमिक शिक्षक श्री मनोज कुमार धुर्वे को विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित होना प्रतिवेदित करने पर अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं ।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि प्राथमिक शाला गोरखपुर के प्राथमिक शिक्षक श्री मनोज कुमार धुर्वे को 09 नवम्बर 2021 को आरोप पत्र आदि देकर स्पष्टीकरण चाहा गया था। प्राथमिक शिक्षक श्री धुर्वे द्वारा आरोप पत्र का उत्तर दिनांक 24 नवम्बर 2021 को प्रस्तुत किया गया। उत्तर समाधानकारक नहीं होने के कारण उनके विरूध्द विभागीय जांच करने का निर्णय लिया गया । विभागीय जांचकर्ता अधिकारी द्वारा 10 जनवरी 2024 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आरोप प्रमाणित होना प्रतिवेदित किया गया है सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम द्वारा प्राथमिक शिक्षक श्री धुर्वे को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये विभागीय जांच प्रतिवेदन की एक प्रति भेजी गई है तथा अपने पक्ष में कोई अभिलेख/दस्तावेज साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने के लिये नोटिस मिलने के 03 दिवस की समयावधि में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय के समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उत्तर प्राप्त नहीं होने अथवा समाधानकारक नहीं होने की स्थिति में प्राथमिक शिक्षक श्री धुर्वे के विरूध्द म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1966 में दिये गये प्रावधानों के तहत दीर्घ शास्ती अधिरोपित करते हुये दण्डित किया जायेगा ।

प्रकरण-3
विकासखण्ड जुन्नारदेव की शासकीय माध्यमिक शाला गुद्दम के प्राथमिक शिक्षक श्री शिवशंकर साहू को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं ।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि शासकीय माध्यमिक शाला गुद्दम के प्राथमिक शिक्षक श्री साहू शाला समय में उपस्थित नहीं होते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है एवं शाला समय पर प्राथमिक शिक्षक श्री साहू ग्राम में घूमते रहते हैं। शासकीय माध्यमिक शाला गुद्दम के प्राथमिक शिक्षक श्री साहू का यह कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (एक)(दो)(तीन) के विपरित होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम द्वारा प्राथमिक शिक्षक श्री साहू को निर्देशित किया गया है कि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस की समयावधि में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय में उपस्थित होकर तथ्यात्मक दस्तावेजों के साथ संकुल प्राचार्य के अभिमत सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने या स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में भ्रृत्य श्री पन्द्राम के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।