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कलेक्टर श्री सिंह ने किया तहसील कोर्ट शहरी एवं ग्रामीण छिंदवाड़ा का औचक निरीक्षण…

कलेक्टर श्री सिंह ने किया तहसील कोर्ट शहरी एवं ग्रामीण छिंदवाड़ा का औचक निरीक्षण…

राजस्व महाभियान 2.0 के दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गति लाने के निर्देश दिए..

By admin
7 August 2024
पंचायत दिशा समाचार

छिन्दवाड़ा- मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश में 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक “राजस्व महा-अभियान 2.0” चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री शीलेन्‍द्र सिंह के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा जिले में भी राजस्व महाभियान 2.0 जारी है। अभियान के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों, जिन्हें ‘किसान सम्मान निधि’ नहीं मिल रही है या फिर अन्य कोई कठिनाई है, सभी प्रकार की राजस्व अभिलेख त्रुटियों के कारण से जो भी हितग्राही बचे हैं, उनका नाम जोड़ा जा रहा है। साथ ही राजस्व न्यायालयों में लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है और जनता के हित का पूरा ध्यान रखते हुए अभियान के माध्यम से उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए कलेक्टर श्री सिंह लगातार जिले के विभिन्न तहसील कोर्ट का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज तहसील कोर्ट शहरी और ग्रामीण छिंदवाड़ा का औचक निरीक्षण किया और पटवारियों की बैठक भी ली। इस दौरान शहरी और ग्रामीण तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील कार्यालय के सभी कर्मचारी, 50 पटवारी और 04 आर.आई.उपस्थित थे। पटवारियों की बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व महाभियान 2.0 के दौरान नक्शा तरमीम का कार्य गति के साथ करें। नक्शा – खसरा ई के वाय सी का कार्य भी शीघ्र पूर्ण कराएं। उन्होंने पटवारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई भी रजिस्ट्री होती है तो संबंधित पटवारी क्रेता शामिल सह खातेदार के रूप में विक्रेता के साथ खसरे में दर्ज करे, अलग से बटांकन नहीं करेगा। यदि क्रेता को बटांकन कराना है तो उसे संबंधित तहसील कोर्ट में आवेदन करना होगा। तहसील कोर्ट शहरी और ग्रामीण छिंदवाड़ा के निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजस्व के सभी प्रकरण आर.सी.एम. एस.पोर्टल पर दर्ज करने तथा पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन नोटशीट तैयार करने, इश्तेहार प्रकाशन, आदेश आदि जारी करने सहित सभी कार्यवाहियां ऑनलाइन सुनिश्चित करते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व महाभियान 2.0 के अंतर्गत सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण सहित सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में कराने और पुरानी पेंडेंसी समाप्त करने के निर्देश दिए।