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जिला सहकारी बैंक में 10.30 लाख का गबन: EOW की बड़ी कार्रवाई, तीन कर्मचारियों पर FIR

जिला सहकारी बैंक में 10.30 लाख का गबन: EOW की बड़ी कार्रवाई, तीन कर्मचारियों पर FIR
छिंदवाड़ा(पंचायत दिशा समाचार ) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) जबलपुर ने जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक छिंदवाड़ा में 10.30 लाख रुपये के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन बैंक कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह गबन वर्ष 2015 से 2020 के बीच बैंक के आंतरिक खाते से अवैध लेन-देन कर निजी खातों में राशि ट्रांसफर करने से जुड़ा है।
जांच में सामने आया कि बैंक के लिपिक (कंप्यूटर ऑपरेटर) अभिषेक जैन ने बैंक के आंतरिक खाते से NEFT के जरिए 19 बार ट्रांजेक्शन कर 10.30 लाख रुपये अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर लिए। यह राशि आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक और जिला सहकारी बैंक के चार अलग-अलग खातों में भेजी गई।
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि अभिषेक जैन ने अपनी मेकर आईडी के साथ-साथ चेकर आईडी का भी उपयोग किया, जो सहायक प्रबंधक अभय कुमार जैन और लेखा शाखा प्रभारी नीरज जैन की थी। विभागीय जांच में दोनों अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई और उन्हें मामले में दोषी माना गया।
बताया गया कि दोनों अधिकारियों ने बैंक के नियमों की अनदेखी करते हुए अपनी आईडी उपलब्ध कराई, जिससे लंबे समय तक गबन की कार्रवाई चलती रही और बैंक की धरोहर राशि निजी खातों में ट्रांसफर होती रही।
इन धाराओं में मामला दर्ज
EOW ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है –
धारा 409 भादवि – आपराधिक विश्वासघात
धारा 120-बी भादवि – आपराधिक षड्यंत्र
धारा 7(सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018)
यह अपराध 30 अप्रैल 2015 से 31 अगस्त 2020 के बीच का बताया गया है।
EOW की इस कार्रवाई से सहकारी बैंकिंग व्यवस्था में हड़कंप मच गया है। मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है तथा अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा सकती है।