प्राथमिक शाला बीजाढाना में पदस्थ एक प्राथमिक शिक्षक निलंबित
छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा विकासखंड जुन्नारदेव की प्राथमिक शाला निमोटी संकुल केन्द्र घानाउमरी के सहायक शिक्षक श्री छबीराम यदुवंशी को दो से अधिक संतान होने व शासकीय भवन किराये से देने संबंधी जानकारी विभाग से छुपाई जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि विकासखंड जुन्नारदेव की प्राथमिक शाला निमोटी संकुल केन्द्र घानाउमरी के सहायक शिक्षक श्री छबीराम यदुवंशी के विरूद्ध कलेक्टर महोदय को जनसुनवाई में शिकायत क्रमांक 512997, 545782 प्रेषित कर लेख किया गया कि सहायक शिक्षक श्री यदुवंशी की दो से अधिक संतान होते हुए उनके द्वारा जानकारी छुपाई गई, इनके द्वारा शासकीय भवन को किराया से दिया गया एवं न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/2015 में सहायक शिक्षक श्री यदुवंशी को 500 रूपये अर्थदण्ड दिया गया, जिसकी जानकारी इनके द्वारा विभाग से छुपायी गई है। यह शिकायत प्रथम दृष्टया सही पायी गई। सहायक शिक्षक श्री यदुवंशी का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करने के साथ ही म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये सहायक शिक्षक श्री यदुवंशी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक श्री यदुवंशी का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।







