अवैध मुरूम खनन पर मुंगेर कंस्ट्रक्शन पर 15.36 लाख का जुर्माना, पोकलेन और डंपर राजसात
पंचायत दिशा समाचार
छिदंवाडा/कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के न्यायालय ने अवैध मुरूम उत्खनन के मामले में मेसर्स मुंगेर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ?15.36 लाख की अर्थ दंड अधिरोपित की है। साथ ही एक पोकलेन मशीन ष्टञ्ज 31382 और डंपर रुक्क 28॥1957 को राजसात कर शासन के पक्ष में नीलामी
की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खनिज विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 9 मार्च 2025 को तहसील चौरई के ग्राम बांकानांगनपुर में कंपनी द्वारा अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर मुरूम उत्खनन किया गया था। अनापत्ति पत्र की शर्तों और म.प्र. खनिज नियम 1996 व 2022 का उल्लंघन प्रमाणित हुआ। प्रशमन की प्रक्रिया

अस्वीकार किए जाने के कारण नियम 18(6) के तहत कठोर कार्रवाई करते हुए उपकरण राजसात किए गए। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के तहत बेचा जाए और जुर्माना की राशि शासन खाते में जमा कराई जाए।
 
            
