Home CITY NEWS 28 मार्च तक ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों को भरना होगा ब्याज..

28 मार्च तक ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों को भरना होगा ब्याज..

28 मार्च तक ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों को भरना होगा ब्याज

11 मार्च को कलेक्‍टर एवं बैंक प्रशासक श्री सिंह पुन: करेंगे समीक्षा

छिन्‍दवाड़ा/ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले कृषकों को ड्यू डेट पर चुकौती करने पर ही शून्‍य प्रतिशत ब्याज सहायता का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जबकि डिफॉल्टर कृषकों को राज्य शासन एवं केन्द्र शासन से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त ब्याज अनुदान तथा प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी, यह राशि 7 प्रतिशत की दर से कृषक को ही ऋण, वितरण दिनांक से ड्यू दिनांक तक व इसके पश्‍चात कृषकों को 12 प्रतिशत ब्‍याज दर से ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

    प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा अपने कालातीत सदस्यों को निरंतर समझाईश के बाद भी ऋण नहीं चुकाने वाले सदस्यों के विरूध्द संस्थाएं धारा 84 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय में प्रकरण दायर कर रही है। अब तक समितियों द्वारा 200 से अधिक प्रकरण सहकारिता विभाग के सी.जे.सी.एम.एस. पोर्टल पर दर्ज किया जा चुका है। जिसका न्यायालयीन व्यय भी कालातीत सदस्यों से वसूला जा रहा है। इसी तरह क्रिस योजना के तहत लगभग 700 से अधिक कालातीत ऋणी सदस्यों के प्रकरण तहसीलदार (राजस्व अधिकारी) को ऋण वसूली के लिये सौंपे गए है जो लगातार जारी है। बैंक के प्रभारी मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी लगातार शाखाओं/समितियों के प्रभारियों के कामकाज एवं शाखाओं और समितियों के कार्यक्षेत्र में भ्रमण कर ऋण वसूली के निर्धारित लक्ष्‍यों की पूर्ति की समीक्षा कर रहे है। बुधवार को भी मुख्‍यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बैंक के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी श्री अभय कुमार जैन ने ऋण वसूली सहित अनेक महत्‍वपूर्ण बिन्‍दुओं पर अपने शाखा और समिति प्रभारियों के साथ चर्चा की तथा 28 मार्च तक ऋण वसूली के लिये निर्धारित लक्ष्‍य न्‍यूनतम 60 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। उल्‍लेखनीय है कि खरीफ सीजन में सहकारी समितियों द्वारा विपरीत अल्पकालीन फसल ऋण की अदायगी तिथि 28 मार्च निर्धारित है। इस दिनांक तक ऋण नहीं चुकाने पर ऋणी सदस्यों को शासन की शुन्‍य प्रतिशत ब्याज सहायता का लाभ नहीं मिल सकेगा। इस योजना के लाभ के लिये आवश्यक है कि ऋणी सदस्य लिए गए ऋण की चुकौती निर्धारित तिथि के पूर्व करें।

   जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छिन्दवाड़ा से सम्बध्द 24 शाखाओं के अंतर्गत 146 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में 1,11,408 से भी अधिक ऋणी किसान है, जो इस समय शाखा व समितियों के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे है। इस वर्ष 2024-25 में बैंक ने अपनी शाखाओं से संबध्द बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ सीजन में 729 करोड़ एवं रबी सीजन में 211 करोड़ इस प्रकार कुल 940 करोड़ से भी अधिक का ऋण वितरण कर चुका है। जबकि कालातीत ऋण 430 करोड़ वसूलना शेष है। ऐसे में इस वितरित अकालातीत व कालातीत ऋण की वसूली के लिए सहकारी समितियां अपने ऋणी सदस्यों के हितों को ध्यान रखते हुए उन्हें शासन की योजनाओं और बैंक की शाखाओं व समितियों द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दे रहे है। सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को शुन्‍य प्रतिशत ब्‍याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले उन कृषकों को शुन्‍य प्रतिशत ब्‍याज सहायता योजना का लाभ प्राप्‍त हो सकेगा जो समय पर (ड्यूडेट के पूर्व) अपना ऋण चुकाऐंगे, जबकि समय पर अपना ऋण नहीं चुकाने वाले डिफाल्टर कृषकों को 12 प्रतिशत ब्‍याज दर से ब्याज सहित ऋण अदा करना होगा। बैंक प्रबंधन ने अपील की है कि ऋणी कृषक समय पर अपना ऋण चुकता कर शासन की शुन्‍य प्रतिशत ब्याज सहायता योजना का लाभ सतत प्राप्‍त करें एवं अनावश्‍यक वैधानिक कार्यवाही से बचे। गौरतलब है कि कलेक्‍टर एवं बैंक प्रशासक श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा कालातीत एवं अकालातीत ऋणों की वसूली शत-प्रतिशत किये जाने के लिये निर्देश दिये गये है, जिसकी समीक्षा वे स्‍वयं सतत कर रहे है। जानकारी के अनुसार कलेक्‍टर एवं बैंक प्रशासक श्री  सिंह 11 मार्च को ऋण वसूली एवं अन्‍य विकासात्‍मक कार्यों की पुन: समीक्षा करेंगे।