बालक छात्रावास सोनपुर अधीक्षक सविता तिवारी की लापरवाही से एक छात्र की मौत के बाद दो साल बाद कार्यवाही..?
सहायक आयुक्त जनजातीय कर विभाग की कार्यवाही..
अधीक्षक सविता तिवारी पर बडी कार्यवाही,
तीन वेतन वृद्धि एंव भबिष्य में किसी भी छात्रावास / आश्रम शाला में अधीक्षक के पद की जिम्मेदारी निर्वहन के लिए अयोग्य घोषित किया
रोकी वेतन वृद्धि…
पंचायत दिशा समाचार
छिंदवाड़ा/ मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिलें का जनजातीय विभाग इन दिनों भगवान भरोसे चल रहा है, यंहा आयें दिनों छात्रावासों में बच्चों की मौत हो रही है, तो कही छात्रावास में अध्यनरत छात्र पर चाकू से हमला हो रहा है तो कही छोटे-छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से आश्रम शालाओं में काम कराया जा रहा है लेकिन सहायक आयुक्त ऐसे लापरवाही करने वाले अधीक्षकों को कुछ दिनों के लिए निलंबित फिर छात्रावास अधीक्षक के पद पर उन्हें बहाल कर दिया जाता है, जिसके कारण छात्रावासों में ऐसी धटना होने लगी है, लेकिन प्रदेश में बैठे उच्च अधिकारी कार्रवाई न करके ऐसे अधिकारी को इनाम दिया जा रहा है
जिलें में इन छात्रावास/आश्रम शालाओं में हुई घटना
आदिवासी बालक सीनियर छात्रावास सोनपुर अमरवाड़ा में एक अध्यनरत छात्र की मौत…
आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास परतापुर हर्रेई में छात्र पर चाकू से हमला…
सयुंक्त कान्या छात्रावास छिंदवाड़ा (कान्या शिक्षा परिसर ) में एक नाबालिक लड़की ने छात्रावास के लगा ली फांसी
हरिजन सीनियर बालक छात्रावास परासिया में अधीक्षक की लापरवाही से कुआं में डूबने से एक छात्र की मौत
जिला मुख्यालय में स्थित आदिवासी बालक आश्रम छिंदवाड़ा में बच्चों से करा रहे अधीक्षक काम.?
ऐसे कई छात्रावास एवं आश्रम शाला में ऐसी ही स्थिति बनी है लेकिन फिर भी जिले में बैठे सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग ऐसे लापरवाही करने वाले अधीक्षक पर नहीं कर रहे कोई कार्रवाई.
सहायक आयुक्त दिखावा के लिए कर रहे कार्रवाई..?
इन दिनों छिंदवाड़ा जिलें में जनजाति कर विभाग द्वारा संचालित छात्रावास एवं आश्रम शालाओं में तीन अधीक्षक की लापरवाही से मौत होने के बाद सिर्फ दिखावा के लिए कार्यवाही कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए निलंबित कर देते है और पुनः इन अधीक्षक को बहाल कर दूते है, ऐसा ही मामला देखने को मिला अमरवाड़ा तहसील के सोनपुर छात्रावास में पदस्थ रही अधीक्षक सविता तिवारी की लापरवाही से मौत हो गई थी, जिसके बाद भी दो साल बाद आज सिर्फ नाम मात्र की कार्रवाई हुई
आखिर संयुक्त कान्या छात्रावास अधीक्षक इंद्राणी बेलवंशी पर होगी कार्यवाही..?
जिला मुख्यालय के कान्या शिक्षा परिसर में स्थिति संयुक्त कान्या छात्रावास में एक नाबालिक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी जिसके बाद सहायक आयुक्त ने कोई कर भाई नहीं करने के कारण सहायक आयुक्त, अधिक्षिका, सहायक अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन सहायक आयुक्त, अधीक्षिका, सहायक अधीक्षिका ने कोर्ट से स्टे लाकर अभी तक यही अधीक्षिका के पद पर पदस्थ है, इन पर अभी तक जनजाति कर विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं किया है
सोनपुर अधीक्षक सविता तिवारी की तीन वेतन वृद्धि एंव भबिष्य में किसी भी छात्रावास / आश्रम शाला में अधीक्षक के पद की जिम्मेदारी निर्वहन के लिए अयोग्य घोषित किया…
आदिवासी बालक छात्रावास सोनपुर में निवासरत छात्र की मृत्यु के कारण श्रीमती सविता तिवारी छात्रावास अधीक्षक (मूल पद-प्राथमिक शिक्षक) आदिवासी बालक छात्रावास सोनपुर को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7200 / शिकायत / जजाकावि/2023 दिनाक 23.09.2023 द्वारा निलंबित किया जाकर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 7896/ सा. स्था/जजाकावि/2023 छिन्दवाडा दिनांक 30.10.2023 एवं पत्र कमांक 8282/शिका/जजाकावि/2023 दिनांक 04.12.2023 द्वारा आरोप पत्र/अतिरिक्त आरोप आदि जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया। श्रीमती सविता तिवारी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र का उत्तर समाधानकारक नहीं होने के कारण कार्यालयीन आदेश कमाक 09/ सा.स्था / जजाकावि/2023 दिनांक 02.01.2024 द्वारा विभागीय जांच संस्थित कर विभागीय जांच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किये गये। विभागीय जाच अधिकारी द्वारा दिनांक 16.11.2024 को जाच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सविता तिवारी पर लगाये गये आरोप सत्य प्रतिवेदित किये गये। सविता तिवारी को कार्यालयीन पत्र कमाक 252/शिका/जजाकावि/14.01.2025 द्वारा विभागीय जाच प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया। श्रीमती सविता तिवारी द्वारा दिनाक 29.01.2025 को स्पष्टीकरण का उत्तर प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत उत्तर के साथ पैसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे अपचारी कर्मचारी को लगाये गये आरोपो से मुक्त किया जा सके। अत सविता तिवारी छात्रावास अधीक्षक (मूल पद-प्राथमिक शिक्षक) आदिवासी बालक छात्रावास सोनपुर जिला छिन्दवाडा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (v) के तहत 03 (तीन) वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाती है। इनके निलंबन अवधि को मात्र पेंशन की गणना के लिए मान्य किया जाता है साथ ही सविता तिवारी को भविष्य में किसी भी छात्रावास / आश्रम में अधीक्षक के पद की जिम्मेदारी निर्वहन के लिए अयोग्य घोषित किया जाकर विभागीय जांच प्रकरण समाप्त किया जाता है।
रिपोर्ट -ठा. रामकुमार राजपूत
मोबाइल -8989115284