प्राथमिक शाला बीजाढाना में पदस्थ एक प्राथमिक शिक्षक निलंबित
छिन्दवाड़ा/सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा प्राथमिक शाला बीजाढाना के प्राथमिक शिक्षक श्री प्रभुदयाल परतेती को शराब का सेवन कर शाला में उपस्थित होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड तामिया के ग्राम बीजाढाना के ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर को जनसुनवाई में प्राथमिक शाला बीजाढाना के प्राथमिक शिक्षक श्री परतेती की शिकायत प्रस्तुत कर लेख किया कि प्राथमिक शिक्षक श्री परतेती संस्था में मदिरा का सेवन कर उपस्थित होते है, पालक शिक्षक संघ की बैठक वर्षों से नहीं ली गई है, महिलाओं से अभद्रता करते है, अध्यापन कार्य सही ढंग से नहीं कराते है। प्राप्त शिकायत की जांच प्राचार्य हाई स्कूल सिधौली से कराई गई, जिसमें शिकायत सही पायी गई। प्राथमिक शाला बीजाढाना के प्राथमिक शिक्षक श्री परतेती का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये प्राथमिक शिक्षक श्री परतेती को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री परतेती का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।
एक उच्च श्रेणी शिक्षक के विरूद्ध निलंबन के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित
कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा विकासखंड हर्रई की शासकीय माध्यमिक शाला हड़ाई के उच्च श्रेणी शिक्षक श्री भुवनलाल सनोडिया को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना, आवेदन पत्र को बिना अग्रेषण के सीधे जनसुनवाई में जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करने पर निलंबन के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि विकासखंड हर्रई की शासकीय माध्यमिक शाला हड़ाई संकुल केन्द्र सुरलाखापा के उच्च श्रेणी शिक्षक श्री भुवनलाल सनोडिया के द्वारा जनसुनवाई में जिला कलेक्टर के नाम से पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया कि उनका एक्सीडेन्ट होने के कारण चलने में असमर्थ हैं। चिकित्सीय जांच में 50 प्रतिशत विकलांग घोषित किया गया है। हिप ज्वाईंट के गैप में दर्द होने के कारण शहर में बार-बार चिकित्सक के परामर्श की जरूरत पड़ती है। इस समस्या को देखते हुए कन्या शिक्षा परिसर छिन्दवाड़ा अथवा बालक माध्यमिक शाला छिन्दवाड़ा में स्थानांतरण किये जाने के लिये लिखा गया। शासकीय माध्यमिक शाला हड़ाई संकुल केन्द्र सुरलाखापा के उच्च श्रेणी शिक्षक श्री सनोडिया के द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना, आवेदन पत्र को बिना अग्रेषण के सीधे जिला कलेक्टर के नाम से आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है। इसीलिये शासकीय माध्यमिक शाला हड़ाई संकुल केन्द्र सुरलाखापा के उच्च श्रेणी शिक्षक श्री सनोडिया के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही (निलंबित) के लिए प्रस्तावित की गई है।
प्राथमिक शाला तेंदनीढाना में पदस्थ एक प्राथमिक शिक्षक निलंबित
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा प्राथमिक शाला तेंदनीढाना के प्राथमिक शिक्षक श्री मदन भारती को बिना सूचना के अनुपस्थित रहने एवं शराब का सेवन कर शाला में उपस्थित होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी तामिया द्वारा अपने पत्र 05 फरवरी 2025 द्वारा लेख किया कि 30 जनवरी 2025 को सरपंच, पालक शिक्षक संघ के सदस्य एवं ग्रामीणों द्वारा विकासखंड तामिया की प्राथमिक शाला तेंदनीढाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शिक्षक श्री भारती बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये, ग्रामीणों द्वारा जन शिक्षक को अवगत कराया गया कि प्राथमिक शिक्षक श्री भारती संस्था में कभी-कभी 1-2 घंटे के लिए आते है और जब आते है, तो मदिरा का सेवन कर उपस्थित होते है। इस कृत्य के लिए विकासखंड स्त्रोत समन्वयक द्वारा प्राथमिक शिक्षक श्री भारती को कारण बताओ सूचना पत्र भी दिया गया। जिसका कोई उत्तर प्राथमिक शिक्षक श्री भारती द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्राथमिक शिक्षक श्री भारती का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये प्राथमिक शाला तेंदनीढाना के प्राथमिक शिक्षक श्री भारती को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री भारती का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।