Home CITY NEWS प्राथमिक शाला सिंगोड़ी में पदस्थ एक प्राथमिक शिक्षक निलंबित…

प्राथमिक शाला सिंगोड़ी में पदस्थ एक प्राथमिक शिक्षक निलंबित…

प्राथमिक शाला सिंगोड़ी में पदस्थ एक प्राथमिक शिक्षक निलंबित

छिन्दवाड़ा/ सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा विकासखंड तामिया के संकुल केन्द्र बम्हनी की प्राथमिक शाला सिंगोड़ी के प्राथमिक शिक्षक श्री गणराज शाह नर्रे को शाला में बिना सूचना के बार-बार अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

     सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि संकुल प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक शाला बम्हनी द्वारा अपने पत्र 04 फरवरी 2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विकासखंड तामिया के संकुल केन्द्र बम्हनी की प्राथमिक शाला सिंगोड़ी के प्राथमिक शिक्षक श्री गणराज शाह नर्रे 14 जनवरी 2025 को संस्था से बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये एवं प्राथमिक शाला सिंगोडी बंद पाई गई। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि प्राथमिक शिक्षक श्री नर्रे संस्था में कभी-कभी आते है एवं बिना सूचना के अनुपस्थित रहते है। इस कृत्य के लिये इन्हें बार-बार कारण बताओ सूचना पत्र दिये गये किन्तु इनके कार्य में कोई सुधार नहीं आया है। प्राथमिक शिक्षक श्री नर्रे का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये प्राथमिक शिक्षक श्री नर्रे को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री नर्रे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।

एक संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश

 सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग छिन्दवाड़ा श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा विकासखंड तामिया की प्राथमिक शाला देलाखारी की संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 श्रीमती रंजना भारती को बिना पूर्व सूचना के शाला से अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है ।

       सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि जिले के विकासखंड तामिया के प्राचार्य संकुल उच्चतर माध्यमिक शाला देलाखारी द्वारा 16 दिसंबर 2024 में लेख किया गया है कि प्राथमिक शाला देलाखारी की संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की श्रीमती भारती संस्था से 28 अगस्त 2024 से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित है। संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की श्रीमती भारती को इस संबंध में कारण बताओ सूचना पत्रों के माध्यम से लगातार उपस्थित रहने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, किन्तु संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की श्रीमती भारती द्वारा इसका उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। इसीलिये संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की श्रीमती भारती को अपना पक्ष प्रस्तुत करने अथवा कार्य पर उपस्थित होने का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। यदि 03 दिवस की समयावधि में संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 श्रीमती भारती द्वारा कार्य पर उपस्थिति नहीं दी जाती है तो संविदा भर्ती नियमों में दिये गये प्रावधानों के तहत श्रीमती भारती की सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।