प्राथमिक शाला दौरियाखेड़ा में पदस्थ एक सहायक शिक्षक निलंबित
छिन्दवाड़ा/ सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा प्राथमिक शाला दौरियाखेड़ा के सहायक शिक्षक श्री दिनेश कुमार भारती को शराब का सेवन कर शाला में उपस्थित होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड तामिया के संकुल केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुर्सीढाना के संकुल प्राचार्य, जनशिक्षक तथा ग्राम पंचायत दौरियाखेड़ा के सरपंच, सह अध्यक्ष शाला प्रबंधन समिति दौरियाखेड़ा के संलग्न पंचनामा 31 जनवरी 2025 के अनुसार अवगत कराया गया है कि प्राथमिक शाला दौरियाखेड़ा में पदस्थ सहायक शिक्षक श्री दिनेश कुमार भारती शराब का सेवन कर शाला में उपस्थित पाये गये। पंचनामा के अनुसार सरपंच/अध्यक्ष शाला प्रबंधन समिति द्वारा अवगत कराया गया है कि सहायक शिक्षक श्री भारती लगातार 03 दिनों से शराब पीकर आ रहे है एवं शाला में भारी उपद्रव मचा रहे है। शाला परिसर में सहायक शिक्षक श्री भारती द्वारा हल्ला शोर होने की स्थिति में डायल 100 बुलाकर सहायक शिक्षक श्री भारती को पुलिस के हवाले किया गया है। सहायक शिक्षक श्री भारती का यह कृत्य अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के विरूद्ध होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये प्राथमिक शाला दौरियाखेड़ा के सहायक शिक्षक श्री भारती को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक श्री भारती का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।
प्राथमिक शाला बाकोल में पदस्थ एक सहायक शिक्षक निलंबित
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा प्राथमिक शाला बाकोल के सहायक शिक्षक श्री रामेश्वर निकोसे को शराब का सेवन कर शाला में आराम करते हुये पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड जुन्नारदेव के संकुल केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भतोड़ियाकलां के संकुल प्राचार्य तथा जनशिक्षक के संलग्न पंचनामा के अनुसार अवगत कराया गया है कि प्राथमिक शाला बाकोल का 30 जनवरी 2025 को ग्रामीणों के समक्ष निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सहायक शिक्षक श्री निकोसे शराब का सेवन कर शाला में आराम करते हुए पाये गये। पंचनामा के अनुसार ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया है कि सहायक शिक्षक श्री निकोसे शराब पीकर ही आते है एवं बच्चों को पढ़ाते नहीं है। सहायक शिक्षक श्री निकोसे का यह कृत्य अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के विरूद्ध होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये प्राथमिक शाला बाकोल के सहायक शिक्षक श्री निकोसे को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक श्री निकोसे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।