Home STATE अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण, गजट नोटिफिकेशन –

अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण, गजट नोटिफिकेशन –

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सरकारी स्कूलों में सेवाएं देने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। नियमित शिक्षक भर्ती में उन्हें 50% आरक्षण का प्रावधान हो गया है। इसक आधिकारिक सूचना दिनांक 27 दिसंबर 2024 के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है।

मध्य प्रदेश शिक्षक सीधी भर्ती मे अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया

मध्य प्रदेश राजपत्र में (संशोधन) मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 का प्रकाशन किया गया है। इसमें बताया गया है कि सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50 प्रतिशत रिक्तिय ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी, जिन्होंन न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो परन्त अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में, रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगें जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस होगा।