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निर्माण शुरू करने से 30 दिन पहले देनी होगी सूचना, श्रम विभाग ने जारी किए निर्देश..

निर्माण शुरू करने से 30 दिन पहले देनी होगी सूचना, श्रम विभाग ने जारी किए निर्देश
पांढुर्णा। जिले में भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य शुरू करने वाले नियोक्ताओं और निर्माणकर्ताओं के लिए श्रम विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी भवन अथवा अन्य संनिर्माण कार्य को शुरू करने से कम से कम 30 दिन पहले संबंधित क्षेत्र के श्रम निरीक्षक को सूचना देना अनिवार्य होगा।
विभाग के अनुसार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित नियोक्ता या निर्माणकर्ता को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसमें निर्माण स्थल का पंजीयन, निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों की संख्या सहित अन्य आवश्यक जानकारियां निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना जरूरी है।
ऑनलाइन पोर्टल से दे सकेंगे सूचना
श्रम विभाग ने बताया कि निर्माण कार्य से संबंधित आवश्यक सूचना श्रम सेवा पोर्टल अथवा एमपीबीओसीडब्ल्यू ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। विभाग ने निर्माणकर्ताओं से अपील की है कि कार्य शुरू करने से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी कर लें।
नियम तोड़ा तो माना जाएगा उल्लंघन
विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने से न्यूनतम 30 दिन पूर्व निर्धारित सूचना नहीं देने पर इसे अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में निर्माण कार्य से जुड़े नियोक्ताओं और संबंधित व्यक्तियों को समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।
श्रम विभाग ने कहा है कि नियमों का पालन कराने का उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों से संबंधित आवश्यक जानकारी दर्ज करना और उनके हितों एवं सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।