Home CITY NEWS शासकीय उ.मा. विद्यालय कुण्डालीकला की एक माध्यमिक शिक्षिका निलंबित..

शासकीय उ.मा. विद्यालय कुण्डालीकला की एक माध्यमिक शिक्षिका निलंबित..

शासकीय उ.मा. विद्यालय कुण्डालीकला की एक माध्यमिक शिक्षिका निलंबित

छिन्दवाड़ा/ संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग द्वारा विकासखंड परासिया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुण्डालीकला की माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती भावना शर्मा को विद्यालय के छात्र-छात्राओं को प्रताड़ित करने, गाली-गलौच करने और विद्यालय में उपस्थिति अनियमित होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

  संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग ने बताया कि जिले के विकासखंड परासिया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुण्डालीकला की माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती भावना शर्मा के विरूद्ध छात्र-छात्राओं को प्रताड़ित करने, उनके साथ अश्लील बाते करने, उनको गंदी-गंदी गालियां देने, जूते चप्पल से मारने की धमकी देने एवं कुत्ते के बच्चे जैसे शब्दों से संबोधित करने की शिकायत मण्डल अध्यक्ष, ग्रामीण मंडल पटपड़ा परासिया के द्वारा शिकायत की गई। माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती शर्मा के द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन में दर्ज शिकायत क्रमांक 31151958, दिनांक 26 फरवरी 2025 की जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई गई जांच में माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती शर्मा  की विद्यालय में उपस्थिति अंनियमित, मनमर्जी तथा संस्था प्रमुख के नियंत्रण से बाहर पाई गई। माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती शर्मा की शालेय स्तर के कार्यक्रमों में सहभागिता मनमर्जी के कारण नहीं होना पाया गया। सोशल मीडिया (व्हाट्स एप स्टेटस) में सहकर्मी शिक्षिकाओं के चरित्र हनन की आंशिक रूप से पुष्टि होना पाया गया। माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती शर्मा के द्वारा बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु हतोत्साहित किया जाना पाया गया। जनप्रतिनिधि, ग्रामीणों से माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती शर्मा का व्यवहार ठीक नहीं पाया गया।

  माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती शर्मा का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के तहत शासकीय सेवक के लिए निर्धारित सन्निष्ठा तथा कर्तव्य परायणता के प्रतिकूल होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये जिले के विकासखंड परासिया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुण्डालीकला में उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति एवं शालेय वातावरण को दृष्टियत रखते हुये, माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती शर्मा को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) में दिये गये प्रावधानों के तहत शासकीय सेवा से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती शर्मा का मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी मोहखेड़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।