सोनाखार में अनधिकृत कॉलोनी घोषित, भू-स्वामियों पर होगी एफआईआर
छिंदवाड़ा। नगर पालिका निगम प्रशासन ने सोनाखार क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे अनधिकृत कॉलोनी घोषित कर दिया है। नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर संबंधित भू-स्वामियों के विरुद्ध अब एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है।
जानकारी के अनुसार सोनाखार मौजा स्थित खसरा नंबर 54/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 की लगभग 0.8020 हेक्टेयर भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकसित की गई थी। भूमि स्वामी मीरा बाई, शांति बाई एवं लीला बाई, पिता अजक्या गौली, निवासी सोनाखार द्वारा जमीन को 9 छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर विक्रय किया गया।
जांच में यह सामने आया कि कॉलोनी विकास के लिए न तो रेरा में पंजीयन कराया गया और न ही भूमि का डायवर्जन कराया गया था। इसके अलावा कॉलोनाइजर लाइसेंस सहित अन्य आवश्यक वैधानिक अनुमतियां भी प्राप्त नहीं की गई थीं।
मामले की जांच राजस्व निरीक्षक मंडल, मौजा पटवारी एवं नगर निगम अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा की गई। मौके पर पंचनामा तैयार कर अनियमितताओं की पुष्टि की गई। निगम प्रशासन ने संबंधित पक्ष को पूर्व में नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया था, लेकिन प्रस्तुत जवाब नियमों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर उसे निरस्त कर दिया गया।
नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय ने बताया कि म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 2021 की कंडिका 22 के तहत संबंधित भू-स्वामियों के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई करते हुए पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
आयुक्त ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड की खरीदारी से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में कानूनी विवाद एवं आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।








