स्कूल में शिक्षक छात्रों द्वारा अभद्रता करना बड़ा महंगा, शिक्षक निलंबित…
पंचायत दिशा समाचार
छिंदवाड़ा/ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जनजाति कार्य विभाग इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है, छिंदवाड़ा जिले के जनजाति कार्य विभाग हमेशा सुर्खियों में बना रहता है यंहा अधिकारी कभी फील्ड में निरीक्षण नहीं करते चाहे जिले में बैठे सहायक आयुक्त हो या फिर मंडल सर्जक या फिर विकासखंड में बैठे बीईओ ये कभी अपने ऑफिस छोड़कर स्कूल छात्रावास आश्रम सालों का कभी निरीक्षण नहीं करती जिस कारण जिलें में ऐसे मामलें आ रहे है,ऐसा ही मामला आज देखने को मिला,जहां कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा जारी आदेश अनुसार प्राथमिक शिक्षक रामबाबू डेहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई प्रकाश कंलबे द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। विकासखंड हर्रई अंतर्गत एकीकृत माध्यमिक शाला खमतरा में पदस्थ शिक्षक डेहरिया पर विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के साथ अपशब्द बोलने, अभद्र व्यवहार एवं अश्लीलता जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। जांच में यह शिकायत प्रथम दृष्टया सत्य पाई गई है। इस अमर्यादित कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) के उल्लंघन के रूप में दर्ज किया गया है, जो स्पष्ट रूप से कदाचरण की श्रेणी में आता है। आदेशानुसार, शिक्षक रामबाबू डेहरिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) के तहत निलंबित करते हुए, उनकी पदस्थापना अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता भी दी जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया







