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मध्यप्रदेश का छिंदवाड़ा जिला जहां हरई विकासखंड से दस सालों से नहीं हटाये गयें बीईओ प्रकाश कंलबे…?

मध्यप्रदेश का ऐसा विकासखंड जहां दस सालों से नहीं हटाये गयें बीईओ प्रकाश कंलबे…?

जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी की मेहरबानी… बीईओ प्रकाश कंलबे पर शासन की राशि में हेरफेर करने का भी लग चुका है आरोप..!

पंचायत दिशा समाचार
छिंदवाड़ा-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिलें का एक ऐसा विकासखंड हरई है जंहा दस सालों से विकासखंड शिक्षा अधिकारी को नही हटाया गया है, सूत्रो की मानों तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी यंहा से अधिकारी को कमाई कराता है, जिसके कारण जिलें में बैठे अधिकारी एंव लोकल विधायक भी इन्हें यंहा से नहीं हटा रहे है क्योंकि यंहा के बीईओ कमाई करके देते हैं, क्योंकि हरई ब्लॉक आदिवासी ब्लॉक है जहां पर लाखों /करोड़ों की योजना अभी वर्तमान में चल रही हैं, जिसमें बीईओ की अच्छी कमाई होती है, बीईओ प्रकाश कलंबे के ऊपर नेता और जनजातीय विभाग के सहायक आयुक्त की मेहरबानी कहे या जुगलबंदी हरई में दस सालों से अधिक समय से यंहा पदस्थ है हरई में अभी लाखों के गबन में वीईओ एंव दो शिक्षक एंव एक बाबू का नाम सामने आया था जिसमें दो शिक्षक एंव एक बाबू को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन बीईओ साहब पर अभी तक कोई करवाई नहीं हुई है और इन्हे हरई मुख्यालय से क्यों नही हटाया गया.?जबकि इसकी
जांच कमिश्नर कार्यालय में चल रही है और इनकी शिकायत कई बार हुई लेकिन सहायक आयुक्त कार्यालय में धूल खा रही है बी ई ओ पर सहायक आयुक्त की मेहरबानी लगातार बनी हुई है

विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रकाश कंलबे की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी की गई जिसका निराकरण आज दिनांक तक सहायक आयुक्त जनजाति का विभाग नहीं कर पाए…

हर्रई गबन कांड : दो कर्मचारी निलम्बित, एक संकुल के शिक्षक का निलंबन प्रस्तावित …बीईओ कि सिर्फ वेतन वृद्धि रोक गई आखिर बीईओ पर कब होगी करवाई…?

छिंदवाड़ा में संचालित स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग की आश्रम शालाएं एवं स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन एवं अवकाश नगदी कारण में किया जा रहे घोटाले के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं कर्मचारियों की पत्नी के खाते में वेतन के बाद हर्रई विकासखंड के एक शिक्षक को बी ई ओ प्रकाश कालंबे ओर अध्नस्त के द्वारा अवकाश नगदी कारण की राशि 6 लाख के स्थान पर₹9 लाख रुपए का बिल बनाकर भुगतान हेतु कोषालय में भेज दिया गया था,कोषालय के अधिकारियों ने उक्त धोखाधड़ी को पकड़ते हुए संबंधित बी ई ओ प्रकाश कालंबे की वेतन वृद्धि रोकने और अनुशासआत्मक कार्रवाई करने सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम को पत्र लिखा और उक्त की जा रही गड़बड़ी को प्रकाश में लाया वही मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम ने कार्यवाही करते हुए संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है और बी ई ओ प्रकाश कालंबे पर कार्यवाही के लिए आयुक्त जबलपुर को पत्र लिखा था,

उक्त पूरे मामले में जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा विगत दिनों पहले दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था,. जारी आदेश में जिला कोषालय अधिकारी छिन्दवाडा द्वारा अपने पत्र क्रमांक कोष/देयक/2025 दिनांक 03.01.2025 द्वारा लेख किया गया कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी हर्रई द्वारा देयक दिनांक 30.11.2024 द्वारा कमांक (1) 200020399730 राशि रू 3,71,093.00 (2) 200020395645 राशि रू 5,47,081.00 प्रस्तुत किये गये। परीक्षण करने पर पर कोषालय द्वारा पाया गया कि अवकाश लेखा अपूर्ण एवं अस्पष्ट था। दर्शित अवकाश नगदीकरण गणना राशि 6,15,344.00 के स्थान पर 9,18,174.00 का देयक प्रस्तुत किया गया गया है। इस प्रकार 302830.00 शासकीय राशि का अनियमित अधिक आहरण एवं भुगतान कराया जा रहा था।

महेश मालवीय सहायक ग्रेड-02 विकास खंड शिक्षा अधिकारी हर्रई के कार्यालय में देयकों को तेयार कर पोर्टल में जनरेट करने का कार्य करते है। मालवीय द्वारा देयकों का परीक्षण न कर सीधे पोर्टल पर अपलोड किया गया जिससे शासकीय राशि का अनियमित अधिक आहरण एवं भुगतान कराये जाने में इनकी संलिप्तता प्रतीत होती है। मालवीय को उक्त कृत्य के लिए दिनांक 09.01.25 को कारण बताओं सूचना पत्र भी जारी किया गया किन्तु उनके द्वारा इसका उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। महेश मालवीय का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करने के साथ-साथ मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।अतः श्री महेश मालवीय सहायक ग्रेड-02 को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एव अपील) नियम 1966 के निमय 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के तहत निलंबित किया जाता है।निलंबन अवधि में महेश मालवीय सहायक ग्रेड-02 का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव नियत किया जाता है।निलंबन अवधि में श्री महेश मालवीय सहायक ग्रेड-02 को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता होगी।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

जिला कोषालय अधिकारी छिन्दवाडा द्वारा अपनेपत्र कमांक कोष/देयक / 2025 दिनांक 03.01.2025 द्वारा लेख किया गया कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी हर्रई द्वारा देयक दिनांक 30.11.2024 द्वारा कमांक (1) 200020399730 राशि रू 3,71,093.00 (2) 200020395645 राशि रु 5,47,081.00 प्रस्तुत किये गये। परीक्षण करने पर पर कोषालय द्वारा पाया गया कि अवकाश लेखा अपूर्ण एवं अस्पष्ट था। दर्शिती अवकाश नगदीकरण गणना राशि 6,15,344.00 के स्थान पर 9,18,174.00 का देयक प्रस्तुत किया गया गया है। इस प्रकार 302830.00 शासकीय राशि का अनियमित अधिक आहरण एवं भुगतान कराया जा रहा था। राजेश तिवारी सहायक ग्रेड-02 विकास खंड शिक्षा अधिकारी हर्रई के कार्यालय में तैयार देयकों को सत्यापित करने का कार्य करते हैं। राजेश तिवारी सहायक ग्रेड-02 द्वारा देयकों को सत्यापित न कर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया जिससे शासकीय राशि का अनियमित अधिक आहरण एवं भुगतान कराये जाने में इनकी संलिप्तता प्रतीत होती है।
राजेश तिवारी सहायक ग्रेड-02 को उक्त कृत्य के लिए दिनांक 09.01.25 को कारण बताओं सूचना पत्र भी जारी किया गया किन्तु उनके द्वारा इसका उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। राजेश तिवारी सहायक ग्रेड-02 का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करने के साथ-साथ मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।अतः राजेश तिवारी सहायक ग्रेड-02 को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एव अपील) नियम 1966 के निमय 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के तहत निलंबित किया जाता है।निलंबन अवधि में राजेश तिवारी सहायक ग्रेड-02 का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव नियत किया जाता है।निलंबन अवधि में राजेश तिवारी सहायक ग्रेड-02 को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता होगी।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम ने कार्यवाही करते हुए संबंधित एक अन्य कर्मचारियों के निलंबन का प्रस्ताव संभागीय उपायुक्त,अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातीय कार्य विभाग जबलपुर को भेजा

जिला कोषालय अधिकारी छिन्दवाडा द्वारा अपने पत्र कमांक कोष / देयक / 2025 दिनांक 03.01.2025 द्वारा लेख किया गया कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी हर्रई द्वारा देयक दिनांक 30. 11.2024 द्वारा कमांक (1) 200020399730 राशि रु 3,71,093.00 (2) 200020395645 राशि रू 5,47,081.00 प्रस्तुत किये गये। परीक्षण करने पर पर कोषालय द्वारा पाया गया कि अवकाश लेखा अपूर्ण एवं अस्पष्ट था। दर्शित अवकाश नगदीकरण गणना राशि 6,15,344.00 के स्थान पर 9,18,174.00 का देयक प्रस्तुत किया गया गया है। इस प्रकार 302830.00 शासकीय राशि का अनियमित अधिक आहरण एवं भुगतान कराया जा रहा था।