Home CITY NEWS उत्कृष्ट कन्या छात्रावास अधीक्षिका को लापरवाही एंव उदासीनता के कारण नोटिस जारी…

उत्कृष्ट कन्या छात्रावास अधीक्षिका को लापरवाही एंव उदासीनता के कारण नोटिस जारी…

छात्रावास अधीक्षिकाओं को लापरवाही एंव उदासीनता के कारण नोटिस जारी
Admin 13,2025 march

पंचायत दिशा समाचार
छिंदवाड़ा / जिलें के हर्रई ब्लॉक के उत्कृष्ट कन्या छात्रावास अधीक्षिका ने लापरवाही बतरने पर अधीक्षिका श्रीमती आशा धुर्वे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है संबंधित अधीक्षिका को तीन दिन के अंदर समक्ष जबाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जबाब प्रस्तुत नहीं करने या संतोषजनक नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी,क्योंकि उसके द्वारा


नियम विरूद्ध स्वीकृत सीट से 41 छात्राओं को अधिक रखने की शिकायत की प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई गई। विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.02.2025 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर स्वीकृत सीट से 41 छात्राओं को अधिक प्रवेश देने की शिकायत सत्य पाई गई एवं प्रवेश के नाम पर अधीक्षिका द्वारा प्रत्येक छात्राओं से राशि रू 5000/- की राशि लिये जाने की शिकायत भी सत्य पाई गई थी, क्योंकि अधीक्षिका के द्वारा उक्त कृत्य पदीय दायत्विों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करने के साथ-साथ म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।जिसके कारण उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है और अधीक्षिका को इस संबंध में अपना उत्तर 03 दिवस की समयावधि में सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है और समय पर उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश सविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 में कार्यवाही की जावेगी। दिये गये निर्देशों के परिपालन में अनुशासनत्मक पृ कमांक / 1405/ शि प्रतिलिपि, शिका / जजाकावि/2025 जारी किया गया है एंव
विकास खंड शिक्षा अधिकारी हर्रई की ओर सूचनार्थ। संबंधित को पत्र तामिल कराकर पावती कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिया गया

प्राथमिक शिक्षक श्रीमती सरिता मोहने निलंबित

सरिता मोहने, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शाला ओझलढाना, पर छात्रों की पढ़ाई में लापरवाही बरतने, जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार करने और उन्हें धमकी देने के आरोप लगे हैं। जांच में यह भी पाया गया कि विद्यालय में छात्रों का शैक्षणिक स्तर बेहद कमजोर है। इसे कदाचरण मानते हुए उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी, बिछुआ नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ता प्राप्त होगा।

प्राथमिक शिक्षक लियाकत खान की वेतन वृद्धि रोकी गई

लियाकत खान, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शाला पुस्सूढाना, पर विद्यालय से बार-बार अनुपस्थित रहने, देर से आने और समय से पहले जाने के आरोप लगे थे। कारण बताओ नोटिस के बाद उनके उत्तर को असंतोषजनक मानते हुए, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (IV) के तहत उनकी तीन वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है। इन मामलों से यह स्पष्ट होता है कि शासकीय संस्थानों में लापरवाही और अनुशासनहीनता पर प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। सरकारी सेवकों को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्पक्षता से करना होगा, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।