Home CITY NEWS कलेक्टर द्वारा मनमाने तरीके से पारित किया गया जिला बदर का आदेश…

कलेक्टर द्वारा मनमाने तरीके से पारित किया गया जिला बदर का आदेश…

कलेक्टर द्वारा मनमाने तरीके से पारित किया गया जिला बदर का आदेश

हाईकोर्ट ने लगाई 25 हजार की कॉस्ट

पंचायत दिशा समाचार

जबलपुर /मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि कलेक्टर छिंदवाड़ा ने अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना मनमाने और अवैधानिक तरीके से जिला बदर का आदेश पारित क किया। बिना तथ्यों को समझे यांत्रिक तरीके से इस तरह एका आदेश देना अनुचित है। कलेक्टर ने यह भी नहीं देखा कि आवेदक को एक भी मामले में सजा नहीं मिली है। इस नमत के साथ जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने 25 बी हजार रुपए की कॉस्ट लगाई। कोर्ट ने सरकार को कहा कि
यह राशि याचिकाकर्ता के अकाउंट में जमा कराए। छिंदवाड़ा निवासी भूरा कौरव की ओर से अधिवक्ता भू रत्नेश कुमार यादव ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि प कलेक्टर ने 30 अक्टूबर 2024 को याचिकाकर्ता के जि खिलाफ जिला बदर का आदेश पारित किया। दरअसल, कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 14 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। दलील दी गई कि ये सभी मामले पुराने हैं। कुछ मामलों में वह बरी हो गया है और कुछ गैम्बलिंग से जुड़े हैं। यह भी कहा गया कि जिला बदर का आदेश जारी करने के पहले एक भी गवाह के बयान दर्ज नहीं किए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कलेक्टर का आदेश निरस्त कर दिया।