Home CITY NEWS सामान्य सभा की बैठक में गरमाया माहौल, जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमने-सामने..

सामान्य सभा की बैठक में गरमाया माहौल, जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमने-सामने..

सामान्य सभा की बैठक में गरमाया माहौल, जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमने-सामने

एडीशनल सीईओ के खिलाफ बैठक में आया निंदा प्रस्ताव

पंचायत दिशा समाचार

छिंदवाड़ा /जिला पंचायत सभाकक्ष में शुक्रवार को सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा मचा। जिला पंचायत सदस्यों ने पंचायत सचिवों के तबादलों को लेकर एडीशनल सीईओ पुरुषोत्तम राजोरिया पर गंभीर आरोप लगाए। सदस्यों का कहना था कि एडीशनल पुरुषोत्तम राजोरिया मनमर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं पंचायत में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। झुर्रे पंचायत में पिछले दिनों कपिलधारा योजना के अंतर्गत जो कूप निर्माण कार्य किया गया था इसकी रिपोर्ट आरईएस के कार्यपालन यंत्री ने तैयार की थी जिसमें सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार करने के आरोप सिद्ध हुए थे इसके बावजूद भी एडीशनल सीईओ ने संबंधित सरपंच सचिव पर कोई कार्यवाही न करते हुए मामूली जुर्माने पर उन्हें छोड़ दिया जबकि पिछली सामान्य सभा की बैठक में झुरे सरपंच सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का

बिजली व्यवस्था में करें सुधार

जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने बिजली व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि 15 दिनों में सभी ब्लाकों में जिला पंचायत सदस्यों के साथ बिजली विभाग के अधिकारी बैठक कर गांवों में बिजली व्यवस्था सुधार करें। आरईएस संभाग-2 की समीक्षा बैठक के दौरान जनपद सदस्य महेश इवनाती ने घटते जलस्तर का मु‌द्दा उठाया जिस पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने मनरेगा से तालाबों का सर्वे कर स्वीकृति कराए जाने की बात कही है।

प्रस्ताव लाया गया था लेकिन 24 मार्च 2024 को बैक डेट में एंट्री कर इस फाइल को समाप्त कर दिया गया है जिसके चलते जिला पंचायत सदस्यों ने एडीशनल सीईओ के

खिलाफ बैठक में निंदा प्रस्ताव लाया। सामान्य सभा की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार, उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार

लंबित फाइलों का उठा मुद्दा

बिछुआ जनपद सदस्य सतीश भलावी ने जिला पंचायत में लंबित फाइलों का मु‌द्दा उठाया। उन्होंने पैडिंग कार्यों को शीघ्र पूरा किए जाने कहा। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार ने कहा कि जहां अति आवश्यक होगा वहां पर मनरेगा से सड़कें ली जाएगी। इसी प्रकार तामिया जिला पंचायत सदस्य नवीन मरकाम ने तामिया बीएमओ की जांच कर उन्हें तत्काल हटाने की मांग की। तामिया जनपद अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को तामिया से छिंदवाड़ा रैफर करने का मु‌द्दा उठाया।

सहित सभी समिति के सदस्य मौजूद रहे बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी निर्देशित किया गया।

बैठक में पारित प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं

जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार ने पूर्व में पारित प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सभी सदस्यों के साथ ध्वनिमत से एडीशनल सीईओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान विधायक प्रतिनिधि दीपक नेमा द्वारा स्थायी कर्मियों के नहीं होने और क्वालिटी कंट्रोलर के माह में एक बार आने संबंधी शिकायत की। जिला पंचायत सदस्य कमलेश उइके द्वारा शीलादेही उमरेठ की सोसायटी में हितग्राहियों को कूपन नहीं मिलने का मु‌द्दा उठाया गया। जबकि आरईएस कार्यपालन यंत्री कविता पटवा द्वारा प्रधानमंत्री सड़क फेस-4 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

नरसिंहपुर में भी कार्य में लापरवाही करने पर हुए थे निलंबित….

कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग ने किया था निलबिंत…

जबलपुर, दिनांक 08 माई 20241 कमांक / 245 / स.अ. (वि.) / 2024 श्री पुरुषोत्तम राजोदिया, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर को कलेक्टर नरसिंहपुर के प्रस्ताव कमांक/3693 / जि०५० / स्था०/2023 नरसिंहपुर, दिनांक 19.07.2023 के आधार पर इस कार्यालय के ज्ञापन कमांक/721/स.अ. (वि.)/2023 जबलपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2023 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था पुनः इसी प्रकरण में इस कार्यालय के आदेश कमांक/772/स.अ. (वि.) / 2023 जबलपुर, दिनांक दिनांक 16 अक्टूबर 2023 द्वारा निलंबित किया जाकर मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर नियत किया गया था निलंबन आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि श्री पुरुषोत्तम राजोदिया, परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत नरसिंहपुर उक्त पद पर पदस्थ रहते हुए दिनांक 23.06.2023 से बिना कोई पूर्व सूचना दिये अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है, जिसके संबंध में कलेक्टर द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर भी प्रस्तुत नही किया गया था। श्री पुरुषोत्तम राजोदिया को इस कार्यालय के ज्ञापन कमांक/834/स.अ. (वि.)/2023 जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2023 द्वारा म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-14 के अंतर्गत आरोप पत्रादि जारी किये गये है। जिसमें निम्न आरोप अधिरोपित किये गये है।

  1. सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना।

2 जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत अंतर्गत सौपे गये पदीय दायित्वो का निर्वहन नहीं किया गया।

3 मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 के कार्यों में लापरवाही बरती गई है।

4 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका कमांक-2731/2020 में जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति होने पर जवाब समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।