Home CITY NEWS एक प्राथमिक शिक्षिका को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश….

एक प्राथमिक शिक्षिका को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश….

एक प्राथमिक शिक्षिका को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश

छिन्दवाड़ा/ सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग छिन्दवाड़ा श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा तत्कालीन अधीक्षक आदिवासी बालक छात्रावास सोनपुर विकासखंड हर्रई की प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती सविता तिवारी पर जांच अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर लगाये गये आरोप प्रमाणित होने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है ।

   सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि तत्कालीन अधीक्षक आदिवासी बालक छात्रावास सोनपुर विकासखंड हर्रई की प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती सविता तिवारी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाकर जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किये गये। जांच अधिकारी द्वारा 02 नवंबर 2024 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती तिवारी पर लगाये गये आरोप प्रमाणित होना प्रतिवेदित किया गया। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती तिवारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। साथ ही विभागीय जांच प्रतिवेदन की एक प्रति प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती तिवारी को भेजी गई है। यदि प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती तिवारी अपने पक्ष में कोई अभिलेख/दस्तावेजी साक्ष्य आदि प्रस्तुत करना चाहती है तो नोटिस मिलने के 07 दिवस की समयावधि में उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत करें। उत्तर प्राप्त नहीं होने अथवा समाधानकारक नहीं होने की स्थिति में प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती तिवारी के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1966 में दिये गये प्रावधानों के तहत दीर्घ शास्ती अधिरोपित कर दंडित कर दिया जायेगा