Home CITY NEWS झिरपा के सहायक शिक्षक प्रथम कुमार गुप्ता हुआ निलंबित…

झिरपा के सहायक शिक्षक प्रथम कुमार गुप्ता हुआ निलंबित…

झिरपा के सहायक शिक्षक प्रथम कुमार गुप्ता हुआ निलंबित…

दो शिक्षकों की पत्नी के खाते में पैसे डालना पड़ा महंगा…

सहायक आयुक्त जनजाति कर विभाग ने किया सहायक शिक्षक की लापरवाही करने पर किया निलंबित..

विकासखंड शिक्षा अधिकारी तांबे एवं संकुल केंद्र प्रभारी से मांगा स्पष्टीकरण….

छिंदवाड़ा / जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित स्कूल और आश्रम शालाओं के रक्षक ही इन जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित स्कूल और आश्रम शालाओं के रक्षक ही इन दिनों भक्षक बने हुए हैं तामिया विकासखंड की जिम्मेदारी निभाने वाले विकासखंड शिक्षा अधिकारी गबन कांड की परंपरा को आगे बढ़ते हुए दो कर्मचारियों की सैलरी उनकी पत्नियों के खाते में निरंतर भेज रहे हैं झिरपा संकुल में पदस्थ दो शिक्षक जिनकी तनख्वाह का भुगतान उनकी पत्नियों के खाते में किया जा रहा है मामला संज्ञान में आने के बाद भी बी ई ओ द्वारा फर्जी खाते में हो रहे वेतन भुगतान को आज दिनांक रोका नहीं गया है । इसके बाद सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग छिंदवाड़ा में शिकायत आने के बाद संकुल केंद्र झिरपा एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी तामिया द्वारा शिक्षकों की पत्नी के पर्सनल खाते में पैसा डालना पड़ा महंगा आज सहायक आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक शिक्षक प्रथम कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया,

सहायक शिक्षक प्रथम कुमार गुप्ता निलंबित….

जनजाति कार्य विभाग कायाल्यीन पत्र दिनांक 06.01.2025 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार माध्यमिक शिक्षक एवं श्री दीपक कुमार माध्यमिक शिक्षक का वेतन उनके खाते में न जाकर उनकी पत्नी के खाते में जाने का लेख करते हुए आई.एफ.एम.आई. एस. में खाता परिवर्तन के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है साथ ही लेख किया गया कि उक्त ऋटी पूर्व विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई है। श्री प्रथम कुमार गुप्ता सहायक शिक्षक उच्चतर माध्यमिक शाला झिरपा द्वारा संकुल से पाप्त वेतनपत्रकों के आधार पर देयकों को तैयार कर प्रस्तुत किया जाता है। श्री गुप्ता द्वारा संज्ञान में आने के बाद भी दोनो शिक्षकों के खाता परिवर्तन वेतन रोकने की कार्यवाही नहीं की गई इससे उक्त कृत्य में उनकी संलिप्तता होना प्रतीत होता है। श्री प्रथम कुमार गुप्ता का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करने के साथ-साथ मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।अतः श्री प्रथम कुमार गुप्ता सहायक शिक्षक को मध्य पदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एव अपील) नियम 1966 के निमय 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के तहत निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री प्रथम कुमार गुप्ता सहायक का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव नियत किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री प्रथम कुमार गुप्ता सहायक शिक्षक को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा

विकासखंड शिक्षा अधिकारी तामिया एंव संकुल केंद्र प्रभारी झिरपा से भी मांगा गया स्पष्टीकरण….

सहायक आयुक्त जनजाति कार्यवाहक द्वारा संकुल केंद्र प्रभारी झिरपा से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया है विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से श्री नरेन्द्र कुमार माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शाला कोहपानी एवं श्री दीपक कुमार वर्मा माध्यमिक शिक्षक हाईस्कूल माहुलझिर के आई.एफ.एम.आई.एस में सही बैंक खाते किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। उक्त संबंध कृपया स्पष्ट करें कि आपके द्वारा कैसे संयुक्त खाते में राशि स्थानांतरित की जा रही है, साथ ही आपके संज्ञान में आने के बाद भी आपके द्वारा वेतन आहरण पर आज दिनांक तक रोक क्यों नहीं लगायी गयी। आपका उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करने के साथ-साथ मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 उपनियम (1) (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।


अतः उपरोक्त संबंध में आप अपना उत्तर 03 दिवस की समयावधि में मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में अनुशासनत्मक कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकार विकासखंड शिक्षा अधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है एवं जांच टीम गठित की गई है

पंचायत दिशा समाचार खबर का असर विकासखंड शिक्षा अधिकारी संकुल केंद्र प्रभारी क़ो स्पष्टीकरण नोटिस जारी एवं एक शिक्षक प्रथम कुमार गुप्ता हुआ निलंबित

रिपोर्ट ठाकुर रामकुमार राजपूत
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