परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा छिंदवाड़ा शहर में की गई स्कूली वाहनों की सघन जाँच
05 वाहनों से लिया गया 7600 रूपये का जुर्माना
बिना बीमा, फिटनेस व परमिट के पाये जाने पर 03 वाहन जप्त
छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा आज छिंदवाड़ा शहर में सभी स्कूली वाहनों की बारीकी से जांच की गई। जिसमें वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वैध लाइसेंस आदि की जाँच की गई। साथ ही जिन वाहनों में कमियां पाई गई ऐसे वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई ।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि जांच के इसी क्रम में स्कूल वाहनों में ओवरलोडिंग की प्राप्त शिकायत पर जांच दल द्वारा लगभग 30 स्कूल वाहनों की जांच की गई, जिसमें 2 वाहन (एमपी 28 बीडी 2633, एमपी 28 जेड जी 3045) जो स्कूली बच्चों की ओवरलोडिंग करते पाये गये एवं एक ऑटो वाहन क्रमांक एमपी 28 आर 0692 जो बिना बीमा, बिना फिटनेस एवं बिना परमिट के संचालित हो रहा था। तीनों वाहनों को जप्त कर अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय छिंदवाड़ा के परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया।
इस प्रकार आज चैकिंग के दौरान मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने पर 05 वाहनों से 7600 रूपये का जुर्माना लिया गया । उन्होंने बताया कि वाहन संचालकों को समझाईश दी जा रही है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा यात्री बसों के संबंध में उन पर आच्छादित अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। सभी वाहन स्वामियों को हिदायत दी है कि वे सभी अपने-अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अतिशीघ्र लगवा लें और मोटरयान अधिनियम 1988 के सभी प्रावधानों का पालन करें।