Home CITY NEWS परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा छिंदवाड़ा-नागपुर-पांढुर्णा मार्ग में की गई वाहनों...

परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा छिंदवाड़ा-नागपुर-पांढुर्णा मार्ग में की गई वाहनों की सघन जाँच

परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा छिंदवाड़ा-नागपुर-पांढुर्णा मार्ग में की गई वाहनों की सघन जाँच
06 वाहनों से लिया गया 6500 रूपये का जुर्माना

छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा आज छिंदवाड़ा-नागपुर-पांढुर्णा मार्ग में सभी वाहनों की बारीकी से जांच की गई। जिसमें सवारी बसों, ऑटो रिक्शा व सभी प्रकार के यात्री वाहनों सहित अन्य सभी छोटे-बड़े वाहनों के सभी दस्तावेजों जैसे वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वैध लाइसेंस आदि की जाँच की गई। साथ ही जाँच के दौरान वाहनों में सुरक्षा संबंधी उपकरण जैसे अग्नि शमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन द्वार आदि की जांच भी की गई। जिन वाहनों में कमियां पाई गई ऐसे वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई ।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि छिंदवाड़ा-नागपुर-पांढुर्णा मार्ग में वाहनों की चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने पर 06 वाहनों से 6500 रूपये का जुर्माना लिया गया । गत दिवस छिंदवाड़ा से नागपुर मार्ग पर संचालित यात्री बस क्रमांक एमएच 40 एटी 0162 अनियंत्रित गति से चलाये जाने के कारण सौंसर के काजलवानी प्रवेश द्वार के समीप थाना-सौंसर जिला-पांढुर्णा (मध्यप्रदेश) पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस कारण इस वाहन पर आच्छादित फिटनेस प्रमाण-पत्र मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56 (4) के तहत तत्काल निरस्त करने के लिये क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नागपुर-ग्रामीण (महाराष्ट्र) की ओर पत्र प्रेषित किया गया है। उन्होंने बताया कि वाहन संचालकों को समय-समय पर मीटिंग लेकर समझाईश दी जा रही है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा यात्री बसों के संबंध में उन पर आच्छादित अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। सभी वाहन स्वामियों को हिदायत दी है कि वे सभी अपने-अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अतिशीघ्र लगवा लें और मोटरयान अधिनियम 1988 के सभी प्रावधानों का पालन करें।