अबैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई …
एक साथ तीन कॉलोनी घोषित हुई अवैध,
एफआईआर करने के दिए निर्देश*
शहर की तीन दिन में ग्यारह कॉलोनी घोषित हुई “अवैध”, अब होगी एफआईआर
By-admin
26,2024
(पंचायत दिशा समाचार)
छिदंवाडा- कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय द्वारा सतत रूप से नगर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। पिछले दिनों निगमायुक्त द्वारा आदेश जारी करते हुए आठ कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया था।

शुक्रवार को आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश राय ने पुनः बड़ी कार्यवाही करते हुए तीन कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए सभी पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आम जन की सुविधा के लिए अब घोषित की गई अवैध कॉलोनियो की सूची को नगर निगम छिंदवाड़ा की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।देवेन्द्र पिता श्री आधारसिंह रघुवंशी निवासी झण्डा छिन्दवाडा (म.प्र.)द्वारा नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत मौजा झण्डा स्थित भूमि खसरा नं. 172/1/1/1/1/1/1 का कुल रकबा 1.042 हे0 भूमि , दुर्जनसिंह पिता किसनलाल परधान निवासी छिन्दवाड़ा द्वारा मौजा सिवनी प्राणमोती खसरा नं. 47/2/1/1/1 कुल रकबा 1.591 हे० भूमि, उत्तम साहू पिता गणेश प्रसाद साहू निवासी छिन्दवाड़ा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 342/1/1/1/1/1/1/3, 342/1/1/1/1/1/1/1/1/1. 342/1/2/1/1/1/1/1, 342/1/3/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.650 हे० भूमि पर कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा है।नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में इन सभी भू स्वामियों के नाम से कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया।अतिरिक्त कलेक्टर छिंदवाड़ा गठित जांच दल एवं तहसीलदार के प्रतिवेदन में पाया गया कि भू स्वामियों द्वारा द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है और न ही कालोनी में सड़क नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। भू स्वामियों को नगर निगम आयुक्त द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी भू स्वामियों द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। इसके बाद नगर निगम आयुक्त द्वारा शुक्रवार को श्री देवेन्द्र पिता श्री आधारसिंह रघुवंशी निवासी झण्डा छिन्दवाडा (म.प्र.) द्वारा नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत मौजा झण्डा स्थित भूमि खसरा नं. 172/1/1/1/1/1/1 का कुल रकबा 1.042 हे0 भूमि , श्री दुर्जनसिंह पिता श्री किसनलाल परधान निवासी छिन्दवाड़ा द्वारा मौजा सिवनी प्राणमोती खसरा नं. 47/2/1/1/1 कुल रकबा 1.591 हे० भूमि, श्री उत्तम साहू पिता श्री गणेश प्रसाद साहू निवासी छिन्दवाड़ा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 342/1/1/1/1/1/1/3, 342/1/1/1/1/1/1/1/1/1. 342/1/2/1/1/1/1/1, 342/1/3/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.650 हे० भूमि पर विकसित की गई कालोनी को म०प्र० कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अनाधिकृत कालोनी घोषित कर दिया गया। नगर निगम द्वारा यह कार्यवाही सतत रूप से जारी रहेगी।