शासकीय उ.मा.वि.चिलक में पदस्थ एक प्राथमिक शिक्षक (प्रभारी प्राचार्य) निलंबित
छिन्दवाड़ा /सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा विकासखंड हर्रई के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिलक में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक प्रभारी प्राचार्य श्री सेजराम भलावी को अतिथि शिक्षक चयन एवं वेतन आहरण में अनियमितता के प्रकरण में दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी हर्रई से प्राप्त जांच प्रतिदिन 27 अप्रैल 2025 के अनुसार प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिलक में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक (प्रभारी प्राचार्य) श्री सेजराम भलावी के द्वारा अतिथि शिक्षक चयन प्रकिया में विज्ञापन जारी नहीं किया जाकर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की गई व शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिलक में कार्यरत अतिथि शिक्षक श्री शकील अहमद खान माह जुलाई 2025 व बटकाखापा में स्टॉफ / शिक्षको के कथन अनुसार माह अगस्त से दिसंबर 2025 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं रहे है, जबकि उपस्थिति पंजी में इनके हस्ताक्षर पाये गये एवं वेतन भी आहरित किया गया। उक्त संबंध में कार्यालय के पत्र 01 मई 2026 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब संतोषजनक /समाधानकारण नही पाया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिलक में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक प्रभारी प्राचार्य श्री भलावी का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 (3) उपनियम (१) (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसलिये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिलक में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक प्रभारी प्राचार्य श्री भलावी को मध्यप्रदेश विरुध्द सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम 2 में दिये गये प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया बया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक प्रभारी प्राचार्य श्री भलावी का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तामिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।








