16 जून से 15 अगस्त तक जिले में मत्स्याखेट पर पूर्ण प्रतिबंध
छिन्दवाड़ा/ वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 16 जून 2026 से 15 अगस्त 2026 तक जिले की नदियों एवं जलाशयों में मत्स्याखेट (मछली पकड़ना) पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम, 1972 की धारा-3 (2) के तहत इस अवधि को क्लोज सीजन (बंद ऋतु) घोषित किया गया है।
सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला छिंदवाड़ा ने बताया कि जारी अधिसूचना के अनुसार छोटे तालाबों एवं ऐसे जल स्रोत जिनका किसी नदी या नाले से संबंध नहीं है, उन्हें छोड़कर सभी नदियों एवं जलाशयों में मत्स्याखेट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बंद ऋतु के दौरान मछलियों का विनिमय, विक्रय एवं परिवहन भी प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य मत्स्यक्षेत्र (संशोधित) अधिनियम 1987 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक का कारावास या 5000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।








