प्राथमिक शाला गांगावानी में पदस्थ एक प्राथमिक शिक्षक निलंबित……
छिन्दवाड़ा(पंचायत दिशा समाचार ) सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा विकासखंड जुन्नारदेव के प्राथमिक शाला गांगावानी संकुल केन्द्र सांगाखेड़ा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक श्री सुमरलाल ठकरिया को शाला में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव द्वारा अपने पत्र 02 फरवरी 2026 द्वारा अवगत कराया है कि 30 जनवरी 2026 को प्राथमिक शाला गांगावानी संकुल केन्द्र सांगाखेडा विकासखंड जुन्नारदेव का संकुल प्राचार्य हाईस्कूल सांगाखेडा द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। अभिलेखों के परीक्षण में बताया गया कि विकासखंड जुन्नारदेव के प्राथमिक शाला गांगावानी संकुल केन्द्र सांगाखेड़ा के प्राथमिक शिक्षक श्री ठकरिया 19 जनवरी 2026 से निरीक्षण दिनांक तक बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित है। छात्रों एव शिक्षंको द्वारा बताया गया कि प्राथमिक शिक्षक श्री ठकरिया के बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण शाला में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव द्वारा अपने प्रतिवेदन में लेख किया कि प्राथमिक शिक्षक श्री ठकरिया मदिरा का सेवन कर संस्था में उपस्थित होते हैं, जिससे छात्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्राथमिक शिक्षक श्री ठकरिया का यह कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) एवं तेइस के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसलिये प्राथमिक शिक्षक श्री ठकरिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री ठकरिया का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।
प्राथमिक शाला बारूखेड़ा में पदस्थ एक सहायक अध्यापक निलंबित….
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा विकासखंड जुन्नारदेव के प्राथमिक शाला बारूखेड़ा में पदस्थ सहायक अध्यापक श्री अरविंद ठाकरे को शाला में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव द्वारा अपने पत्र 02 फरवरी 2026 द्वारा लेख किया कि 02 फरवरी 2026 को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक शाला रामपुर एवं जन शिक्षक द्वारा प्राथमिक शाला बारूखेडा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उपस्थिति पंजी के अवलोकन से पाया गया कि प्राथमिक शाला बारूखेड़ा के सहायक अध्यापक श्री ठाकरे 27 जनवरी 2026 से बिना सूचना के अनुपस्थित है। उपस्थित अतिथि शिक्षकों द्वारा बताया गया कि सहायक अध्यापक श्री ठाकरे जनवरी माह में मात्र 08 दिन उपस्थित रहें है तथा पूर्ण माह में हस्ताक्षर किये है। शिक्षक उपस्थिति पंजी अपने साथ लेकर जाते है तथा संस्था में मदिरा का सेवन कर उपस्थित होते है और संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कराते है। शिक्षक को पूर्व में भी इस कृत्य के लिए समझाया गया कि उनके कार्य व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सहायक अध्यापक श्री ठाकरे का यह कृत्य पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसलिये सहायक अध्यापक श्री ठाकरे को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 भाग दो (4) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक अध्यापक श्री ठाकरे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हर्रई नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।







