आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश के बाद विभाग में मचा हड़काम….?
संभागीय उपायुक्त कार्यालय में होगा संलगनीकरण/ स्थानांतरण / पद स्थापना का खेल खत्म…?
भोपाल -मध्यप्रदेश के कार्यालय संभागीय उपायुक्त जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण संभाग के एक आदेश क्रमांक/ स्था/2024/1960 दिनांक 13 12.2024 एक आदर्श जारी किया गया है, इसके बाद से मध्यप्रदेश के सभी संभागीय उपायुक्त कार्यालय में हड़कंप मंच गए हैं क्योंकि आयुक्त जनजातीय कर विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक / स्था/ टी (27)/2024/23432 भोपाल दिनांक 10/12/2024 के पालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय निम्न अनुसार शिक्षकों के नाम समक्ष कलाम क्रमांक 5 में उल्लेखित संलग्नीकरण/ स्थानांतरण / पदस्थापना संबंधित तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं ऐसा उल्लेख किया गया है जिससे पूरे प्रदेश के जनजाति कर विभाग के कर्म में हड़कंप मच गया है
कार्यालय संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण उज्जैन संभाग मैं आदेश का हुआ शुरू….

कार्यालय संभागीय उपा युक्त,जनजातीय कार्य एंव अनुसूचित जाति कल्याण संभाग उच्चैन ने भोपाल आयुक्त के आदेश के परिपालन में ऐसे शिक्षक अधीक्षकों को तत्काल संलग्नीकरण /स्थानांतरण पदस्थापना/ प्रभाव से निरस्त किया जाता है और आदेश जारी करते हुए आदेश जारी करते हुए उन्हें उनकी मूल शाला वापस कर दिया गया है, सभी संभागीय उपायुक्त कार्यालय में ऐसे शिक्षक /अधीक्षक जिनका वर्ष 2021 से वर्तमान तक स्थानांतरण /पदस्थापना के आदेश जारी किए गए थे उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त कियें जाएं….
आदेश से मध्यप्रेश के सभी संभागीय उपायुक्त कार्यालय मचा हड़काम….
क्योंकि वर्ष 2021 से वर्तमान तक जिन शिक्षकों के ऐसे आदेश के संलग्नीकरण / स्थानांतरण / पदस्थापना किए गए थे उनके आदेश क़ो तत्काल निरस्त किए जाने के आदेश दिए गए हैं इसमें सबसे ज्यादा कार्यालय उपयुक्त संभाग जबलपुर में यह खेल खेला गया था जिसके कारण ऐसे
शिक्षक जिन्होंने कुछ चढ़ावा देकर अपनी पद स्थापना कराई थी ऐसे शिक्षकों में हड़का मचा हुआ है
सहायक आयुक्त कार्यालय जनजाति कार्य विभाग छिंदवाड़ा में भी हुआ बड़ा खेल…?
जनजाति कार्य विभाग छिंदवाड़ा में भी शिक्षक/ अधीक्षक संलग्नीकरण / स्थानांतरण / पदस्थापना का खेल खूब जोरों शोरों से किया गया जिसकी चर्चा पूरे जिले हुई, आयुक्त भोपाल के आदेश के बाद छिंदवाड़ा जिले में भी हड़प्पा मचा हुआ है क्योंकि उनके आदेश में स्पष्ट है कि ऐसे शिक्षक जिनका संलग्नीकरण/ स्थानांतरण / पदस्थापन की गई थी ऐसे शिक्षकों की पदस्थापना संबंधित आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जा सकते हैं जनजाति विभाग के आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं.. इसके बाद छिंदवाड़ा में ऐसे शिक्षक/ अधीक्षकों की सांस फूलने लगी जिन्होंने जुगाड़मेंट कर स्थानांतरण / पदस्थापना कराई थी, आप उन्हें डर सताने लगा है कि जैसे तैसे करा कर ट्रांसफर कराए थे, आप उनका पैसे भी गया और ट्रांसफर से भी हाथ धोना पड़ेगा…?
टीप -बाबूजी का क्या होगा जिन्होंने ऐसे शिक्षकों से रात के अंधेरे में चढ़ावा लेकर पुणे में 80 लाख का खरीदा था बांग्ला?
रिपोर्ट ठाकुर रामकुमार राजपूत
मोबाइल-8989115284