Home CITY NEWS शासकीय प्राथमिक शाला मटिया में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक निलंबित…

शासकीय प्राथमिक शाला मटिया में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक निलंबित…

शासकीय प्राथमिक शाला मटिया में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक निलंबित…

छिन्दवाड़ा/ छिंदंवाडा जिलें के जनजातीय कार्यविभाग में इन दिनों कर्मचारियों द्वारा लापरवाही चरम पर हो चाहे छात्रावास में अधीक्षक हो या चपरासी हो या शिक्षक सब खुलकर लापरवाही कर रहे है। लेकिन जिलें के जनजातीय कार्यविभाग के सहायक आयुक्त छोटे छोटे कार्यवाही करके पीट थप्प थप्पा रहे है।जबकि ट्रायवल में भारी लापरवाही चल रही है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला मटिया के प्राथमिक शिक्षक श्री अनिल कुमार भारती को विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई के मॉनिटरिंग प्रतिवेदन के अनुसार बिना सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृति के शाला से अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई द्वारा 29 जुलाई 2024 को अवगत कराया गया कि विकासखंड हर्रई के जनशिक्षक जनशिक्षा केन्द्र मड़ई के 23 जुलाई 2024 को मॉनिटरिंग प्रतिवेदन के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला मटिया के प्राथमिक शिक्षक श्री अनिल कुमार भारती 18 जून 2024 से बिना सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृति के शाला से अनुपस्थित है। शासकीय प्राथमिक शाला मटिया के प्राथमिक शिक्षक श्री अनिल कुमार भारती का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के विरूद्ध होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा शैक्षणिक कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जिसके लिये शासकीय प्राथमिक शाला मटिया के प्राथमिक शिक्षक श्री अनिल कुमार भारती को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री भारती का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव नियत किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री भारती को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी ।

सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास पलटवाड़ा का भृत्य निलंबित
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा विकासखंड परासिया के अंतर्गत सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास पलटवाड़ा के भृत्य श्री सज्जेलाल मस्तकार द्वारा छात्रावास में साफ-सफाई नहीं करने, शराब का सेवन कर संस्था में उपस्थित होने और बिना सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृति के संस्था से अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड परासिया के सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास पलटवाड़ा के अधीक्षक से 23 जुलाई 2024 को प्राप्त पत्र के अनुसार सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास पलटवाड़ा के भृत्य श्री सज्जेलाल मस्तकार द्वारा छात्रावास में साफ-सफाई नहीं करने, शराब का सेवन कर संस्था में उपस्थित होने और बिना सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृति के संस्था से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालयीन कारण बताओ नोटिस 07 अगस्त 2024 को जारी कर जवाब चाहा गया, किन्तु भृत्य श्री मस्तकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही अधीक्षक द्वारा पुन: 22 अगस्त 2024 को पत्र के माध्यम से अनुपस्थिति एवं कार्य न किये जाने की जानकारी प्रस्तुत की गई है। भृत्य श्री सज्जेलाल मस्तकार का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के विरूद्ध होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जिसके लिये सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास पलटवाड़ा के भृत्य श्री मस्तकार को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में भृत्य श्री मस्तकार का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई नियत किया गया है। निलंबन अवधि में भृत्य श्री मस्तकार को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी ।