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जिले में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 19.276 हेक्टेयर भूमि आवंटित, नगरीय निकाय को स्वामित्व अधिकार

जिले में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 19.276 हेक्टेयर भूमि आवंटित, नगरीय निकाय को स्वामित्व अधिकार

छिंदवाड़ा– छिंदवाड़ा जिले में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला नजूल निर्वर्तन समिति ने नगरीय निकाय, नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा को 19.276 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी है। इस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह हैं।यह भूमि मौजा सारसवाड़ा और माल्हनवाड़ा क्षेत्र में स्थित है।

भूमि का विवरण और स्वीकृति प्रक्रिया- आवेदक निकाय, आयुक्त नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा ने मौजा सारसवाड़ा तहसील छिंदवाड़ा के खसरा नंबर 413/1/1, 413/2, 413/3, 388, 391, 392, 407 में से 19.276 हेक्टेयर भूमि और माल्हनवाड़ा तहसील व जिला छिंदवाड़ा के खसरा नंबर 34 में से 0.579 हेक्टेयर भूमि की मांग ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिए की थी। जिला नजूल निर्वर्तन समिति ने 28 दिसंबर 2022 को प्रस्ताव क्रमांक 47/2022 पारित कर इस भूमि को आवंटित करने की अनुशंसा की थी।

   मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 और मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत इस भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। नजूल भूमि के स्वामित्व अधिकार में इस भूमि को हस्तांतरित करने के लिए 2,02,80,282 रुपये की प्रब्याजी राशि और 7,76,830 रुपये वार्षिक भू-राजस्व का निर्धारण किया गया है।

भूमि स्वामित्व अधिकार में हस्तांतरण- आवंटन प्रक्रिया के तहत नगरीय निकाय, आयुक्त नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा ने निर्धारित प्रब्याजी राशि और भू-भाटक की राशि जमा कर दी है। चालान क्रमांक 051/9999999/0029/03/23/160893 और 051/9999999/0029/ 08/24/051546 के माध्यम से 29 मार्च 2023 और 3 अगस्त 2024 को यह राशि जमा की गई। इसके बाद, भूमि को स्वामित्व अधिकार में आवंटित करने का आदेश जारी किया गया है। भूमि का विस्तृत विवरण और सीमाएं-सारसवाड़ा मौजे की इस भूमि का कुल क्षेत्रफल 21.802 हेक्टेयर है, जिसमें से 19.276 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इसी तरह, माल्हनवाड़ा में 0.579 हेक्टेयर भूमि ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आवंटित की गई है। भूमि की सीमाएं इस प्रकार हैं:

सारसवाड़ा भूमि:

पूर्व में- खसरा नंबर 411, 412, 413/1/2, 414/1

पश्चिम में- खसरा नंबर 385, 386, 387

उत्तर में- खसरा नंबर 100, 101/1, 106/1, 106/2, 389, 390, 394, 405, 406, 403/1, 403/2, 408, 412, 410, 409/1, 409/2

दक्षिण में- खसरा नंबर 380, 381, 382, 383, 384, 415, 414/2, 416/1, 420/1, 420/2

माल्हनवाड़ा भूमि:

पूर्व में- खसरा नंबर 33, माल्हनवाड़ा- बोरिया रोड

पश्चिम में: माल्हनवाड़ा- सारसवाड़ा की सरहद

उत्तर में: खसरा नंबर 34 की शेष भूमि

दक्षिण में: खसरा नंबर 35/1/1, अनीता अग्रवाल की भूमि

आवश्यक प्रक्रियाएँ और शर्तें- आवंटित भूमि पर स्वामित्व अधिकार में परिवर्तन के लिए नगरीय निकाय, आयुक्त नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा को पंजीयन की निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व का वार्षिक संदाय करना होगा, और किसी भी चूक की स्थिति में ब्याज का भुगतान करना होगा।

रिपोर्ट-ठा.रामकुमार राजपूत
मोबाइल-8839760279