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कस्टम हायरिंग केंद्र योजना: किसानों को 25 लाख पर 10 लाख की सब्सिडी कैसे मिलेगी..

कस्टम हायरिंग केंद्र योजना: किसानों को 25 लाख पर 10 लाख की सब्सिडी कैसे मिलेगी..

निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित
By Admin
30 july 2024
भोपाल-पंचायत दिशा समाचार-संचालक कृषि अभियांत्रिकी म.प्र.भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषकों को कृषि फसलों के लिये किराये पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएँ देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये गये हैं। ये कस्टम केन्द्र प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाना हैं। प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र के लिये आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों के क्रय की लागत पर आवेदकों (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा., एस.आर.एल.एम. के कृषक समूहों तथा एफपीओ) को 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये तक का क्रेडिट लिंक्ड बैंक एण्डेड अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना के अतंर्गत भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र 01 दिसम्बर 2023 में उल्लेखित प्रत्येक यंत्र के लिये दिये गये प्रावधान के अनुसार अधिकतम सीमा तक की जायेगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे। प्रदेश में कुल 1000 कस्टम हायरिंग केन्द्रों (सामान्य के 572, अनुसूचित जन जाति के 173, अनुसूचित जाति के 151, एस.आर.एल.एम. के कृषक समूहों के 52 तथा एफपीओ के 52 लक्ष्यों के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। जिले अनुसार लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगें। योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2024-25 के लिये ही वैध रहेंगे। प्रत्येक आवेदक को आवेदन के लिये धरोहर राशि 10000 रूपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कराया जाना होगा। ऑनलाईन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति अपलोड करनी होगी। बैंकड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा ।

योजना के उद्देश्
प्रदेश कृशि यंत्रीकरण के नये दौर में प्रवेश कर चुका है जिसमें एक ओर कृषकों को अच्छी गुणवत्ता के कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की चुनौती है तथा दूसरी ओर कमजोर वर्ग के कृषकों हेतु कस्टम हायरिंग सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है।प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां विशेष समस्या विद्यमान है अथवा किसी विशेष फसल या प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाना है उनके लिये विशेष कृषि यंत्रों तथा तकनीकों का प्रयोग बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस सभी उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु इस योजना को संचालित किया जा रहा है।

घटक एवं अनुदान पैटर्न
योजनांतर्गत दो उपयोजनायें है –

उपयोजना – 1. कृषकों को चिन्हित शक्ति चलित कृषि यंत्रों के क्रय पर विशेष अनुदान – शासन द्वारा विशेष कृषि क्रियाओं हेतु अथवा कृषकों की विशेष समस्याओं के निराकरण हेतु चिन्हित शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर यह विशेष अनुदान दिया जायेगा। विशेष अनुदान चिन्हांकित शक्तिचलित कृषि यंत्रों पर अन्य योजनाओं में उपलब्ध अनुदान के अतिरिक्त देय होगा। वर्तमान में चयनित शक्तिचलित कृषि यंत्र एवं अनुदान निम्नानुसार है –

उपयोजना 2. – कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता

ऐसे निजी हितग्राही/प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थायें जो कृषकों को कृषि कार्यो हेतु किराये पर मशीनें एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवायें देने के लिये कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करना चाहते है, उन्हें मशीनों एवं उन्नत तकनीक के यंत्रों की लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 10 लाख तक का अनुदान दिया जायेगा।

((अ) निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता – इसके अंतर्गत 40 वर्ष आयुु तक के व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना कर सकेंगें। केन्द्र की स्थापना हेतु प्रकरण बनाकर बैंक से स्वीकृत कराया जाना होगा तथा अनुदान राशि भी बैंक के माध्यम से ही प्रदाय की जायेगी।
(ब) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता – इसके अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से ऋण प्राप्त कर कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित कर सकेंगी।

हितग्राही एवं पात्रता
उपयोजना – 1. कृषकों को चिन्हित शक्ति चलित कृषि यंत्रों के क्रय पर विशेष अनुदान –

  1. सभी श्रेणी के वे कृषक पात्र होंगे जिनके पास पूर्व से टे्रक्टर उपलब्ध है।
  2. रिज-फरो अटैचमेंट हेतु वे कृषक पात्र होंगें जिनके पास पूर्व से ही सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है।

उपयोजना 2. – कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता
1 निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना अंतर्गत 40 वर्ष आयुु तक के स्नातक व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना कर सकेंगें। कृषि अथवा कृषि अभियांत्रिकी स्नातकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

  1. प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से ऋण प्राप्त कर कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित कर सकेंगी।

आवेदन कैसे करें
उपयोजना-1 हेतु आवेदन अपने जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय में प्रस्तुत करे।
उपयोजना-2 हेतु निजी क्षेत्र के हितग्राहियों को उनके जिले से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री को आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा। संचालनालय द्वारा साल में एक बार समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जाकर आवेदन प्राप्त किये जाते है। प्राप्त आवेदनों पर वर्ष में उपलब्ध लक्ष्य अनुसार कार्यवाही की जाती है।