खुद को पत्रकार बताने का दावा, शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई
फोटो-वीडियो वायरल करने और अधिकारियों से शिकायत की धमकी देने के आरोप; दो गिरफ्तार
बिछुआ/छिंदवाड़ा। थाना बिछुआ क्षेत्र में खुद को पत्रकार बताकर लोगों पर दबाव बनाने और कथित रूप से अवैध वसूली का प्रयास करने के आरोपों के बाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संबंधित लोग फोटो-वीडियो वायरल करने, सीएम हेल्पलाइन 181 एवं वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने और बदनाम करने की धमकी देकर कथित तौर पर पैसे की मांग कर रहे थे।

मामले में संदीप साहू निवासी मुर्रा और भीलाराम घंगारे निवासी पुलपुलडोह की शिकायतों के आधार पर बिछुआ थाने में अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की।
साइबर सेल की मदद से आरोपियों तक पहुंची पुलिस
पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान साइबर सेल की सहायता से आरोपियों की पहचान और तलाश की गई। इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस ने उनके कब्जे से मोटोरोला और वीवो कंपनी के दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं।
गिरफ्तार आरोपियों में साहिर उर्फ साहिल आबिद मंसूरी (30), निवासी उमरिया सहित एक अन्य व्यक्ति शामिल है। पुलिस के अनुसार, प्रकरण में एक आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा चुका है
पत्रकारिता के नाम पर दबाव बनाने के आरोपों की जांच
मामले में शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। खास बात यह है कि शिकायतों में संबंधित व्यक्तियों द्वारा खुद को पत्रकार बताए जाने और इसी पहचान के आधार पर फोटो-वीडियो वायरल करने अथवा अधिकारियों से शिकायत करने की बात कहकर दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं।
फोन-पे और गूगल-पे हिस्ट्री की जांच से मिले सुराग
पुलिस के अनुसार, विवेचना के दौरान शिकायतकर्ताओं के मोबाइल फोन में मौजूद फोन-पे/गूगल-पे की हिस्ट्री तथा सीएम हेल्पलाइन 181 से संबंधित शिकायतों की जांच की गई। पुलिस का कहना है कि जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई।
तकनीकी साक्ष्यों और साइबर सेल की मदद से पुलिस टीम ने संदिग्ध आरोपियों की तलाश कर उन्हें अभिरक्षा में लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके कब्जे से मोटोरोला और वीवो कंपनी के दो मोबाइल फोन जब्त किए।
दो गिरफ्तार, एक आरोपी फरार
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साहिर उर्फ साहिल पिता आबिद मंसूरी, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम उमरिया, थाना बिछुआ तथा चंचलेश पिता स्व. हेमा इंदौरकर, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम खमरा, थाना बिछुआ के रूप में हुई है।
वहीं मामले में ज्ञानेन्द्र पिता हेमा इंदौरकर, निवासी ग्राम खमरा, थाना बिछुआ को पुलिस ने फरार बताया है। पुलिस के अनुसार उसकी तलाश की जा रही है।
हालांकि, आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है और आरोपियों का दोष न्यायालय में सिद्ध होना शेष है। पुलिस की जांच तथा न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
एसपी के निर्देशन में कार्रवाई
पुलिस के अनुसार कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में थाना प्रभारी बिछुआ निरीक्षक सतीश उइके की टीम ने साइबर सेल की मदद से की। पुलिस द्वारा मामले में आगे की जांच जारी है।

कानूनी सावधानी: खबर में किसी आरोपी को “फर्जी पत्रकार”, “ब्लैकमेलर” या “वसूलीबाज” के रूप में तथ्य की तरह प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब तक न्यायालय से दोष सिद्ध न हो, उन्हें “आरोपी” ही कहा जाना उचित है।








